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खुले में मांस-मछली बेचने के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, ब्योरा मांगने पर पटना नगर निगम ने मांगी मोहलत

बिहार में पटना और दूसरे जिलों में खुले में मांस मछली बेचने पर पाबंदी को लेकर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई जिसपर उच्च न्यायालय ने पटना नगर निगम को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था.

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Dec 8, 2023, 5:10 PM IST

पटना: बिहार की पटना हाईकोर्ट में पटना और राज्य के अन्य क्षेत्रों में खुले आम नियमों का उल्लंघन कर मांस-मछली बेचने पर पाबन्दी लगाने सम्बंधित जनहित याचिका पर 12 जनवरी, 2024 को सुनवाई की जाएगी. चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन की खंडपीठ इस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पटना नगर निगम को कार्रवाई रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था. पटना नगर निगम ने कोर्ट को बताया था कि हैदराबाद की एक निर्माण कंपनी ने पटना में स्लॉटर हाउस बनाने का प्रस्ताव दिया है.

खुले में मांस मछली बेचने पर पाबंदी को लेकर सुनवाई: कोर्ट को ये भी बताया गया था कि 33 साल के लीज पर 7 एकड़ जमीन पर स्लॉटर हाउस बनाया जायेगा. इस पर दस से बारह करोड़ रुपये का खर्च होगा. कोर्ट ने इस बारे में पटना नगर निगम को स्लॉटर हाउस की विस्तृत जानकारी देने के लिए पिछली सुनवाई में समय दिया था. पटना नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि आधुनिक बूचड़खाने के निर्माण और विकास के लिए स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है. साथ ही निविदा की कार्रवाई की जा रही है.

कोर्ट ने मांगा था पटना नगर निगम से ब्यौरा : पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए पटना नगर निगम ने तीन सप्ताह की मोहलत मांगी है. कोर्ट ने पटना नगर निगम को मंजूरी भी दे दी. ये जनहित याचिका अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्र ने दायर की है. सुनवाई में अधिवक्ता अंकिता कुमारी ने कोर्ट को बताया था कि पटना समेत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अस्वास्थ्यकर और नियमों के विरुद्ध मांस मछली काटे और बेचे जाते हैं.

खुले में मांस बिक्री से पड़ता है असर: इससे जहां आम आदमी के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, वहीं खुले में जानवरों के काटे जाने से छोटे बच्चों के मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है. याचिकाकर्ता की अधिवक्ता अंकिता कुमारी ने कोर्ट से यह भी आग्रह किया कि खुले और अवैध रूप से चलने वाले बूचड़खानों को नगर निगम द्वारा तत्काल बंद कराया जाना चाहिए. उन्होंने कोर्ट को बताया कि पटना के राजा बाज़ार, पाटलिपुत्रा, राजीव नगर, बोरिंग केनाल रोड, कुर्जी, दीघा, गोला रोड, कंकड़बाग आदि क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन कर खुले में मांस मछ्ली की बिक्री होती है.

12 जनवरी 2024 को होगी सुनवाई : उनका कहना था कि शुद्ध और स्वस्थ मांस मछ्ली उपलब्ध कराने के लिए सरकार को आधुनिक सुविधाओं के साथ बूचड़खाने बनाए जाने चाहिए, ताकि मांस मछली बेचने वालोंं को भी सुविधा मिले. इस मामले पर अब अगली सुनवाई 12 जनवरी 2024 को की जाएगी.

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