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HC ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और निदेशक को रिपोर्ट के साथ किया तलब - चीफ जस्टिस एस करोल

कोर्ट को बताया गया कि राज्य के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. वहीं, कर्मचारियों की भी काफी कमी है. जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है.

हाईकोर्ट

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Published : Nov 13, 2019, 6:45 PM IST

पटना: बुधवार को हाईकोर्ट ने गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर सुनवाई की. पीएमसीएच समेत राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव और कर्मचारियों के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया. इस मामले में चीफ जस्टिस एस करोल की खंडपीठ ने गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और प्रमुख निदेशक को रिपोर्ट के साथ तलब किया.

ये भी पढ़ें:- सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू बाबा ने PMCH के कर्मियों पर लगाया मारपीट का आरोप

कोर्ट को बताया गया कि राज्य के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में जहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. वहीं, कर्मचारियों की भी काफी कमी है. कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 25 नवंबर को दी है.

क्या है मामला?
बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू बाबा ने सरकारी अस्पतालों में मशीनों के रखरखाव को लेकर एक पीआईएल दायर किया था. जिसपर कोर्ट ने संज्ञान लिया. हाईकोर्ट ने सभी सरकारी अस्पतालों में मशीनों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया था. वहीं, इस मामले में गुड्डू बाबा ने पीएमसीएचकर्मियों पर मारपीट का भी आरोप लगाया था.

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