पटना: पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को कई मामलों में सुनवाई करते हुए संबंधित सरकारों और प्रशासन को आदेश दिये हैं. एक मामले में राज्य के डाकघरों की बदहाली पर सुनवाई करते हुये कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है. एक अन्य मामले में गया के पास फल्गु नदी की भूमि पर अवैध कब्जा और निर्माण को लेकर कोर्ट ने गया डीएम को जांच के आदेश दिए हैं.
राज्य के खस्ताहाल डाकघरों पर सुनवाई करते हुए HC ने केन्द्र सरकार से मांगा जवाब - Patna High Court ordered Central Government
एक मामले में राज्य के डाकघरों की बदहाली पर सुनवाई करते हुये कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाबतलब किया. वहीं दूसरे मामले में गया के पास फल्गु नदी की भूमि पर अवैध कब्जा व निर्माण को लेकर कोर्ट ने जांच के आदेश दिये.
पहला मामला राज्य को डाकघरों की बदहाली से संबंधित है. मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डाकघरों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया. विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा की जनहित याचिका पर जस्टिस एस पांडेय की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट को बताया गया कि राज्य में डाकघरों की हालत काफी खस्ता है. वहां बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण डाकघर सही तरीके से काम नहीं कर रहे. मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद की जाएगी.
फल्गु नदी से संबंधित याचिका पर भी सुनवाई
वहीं, गया के पास फल्गु नदी की भूमि पर अवैध कब्जा और निर्माण के मामले में भी पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए गया डीएम को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. जस्टिस एस. पांडेय की खंडपीठ ने राधेश्याम शर्मा की जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट को बताया गया कि फल्गु नदी धार्मिक आस्था से जुड़ी है. लेकिन एक तो नदी में पानी की कमी है और ऊपर से अवैध कब्जे और निर्माण से नदी का अस्तित्व लुप्त होने की कगार पर है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने गया के डीएम को निर्देश दिया है कि मामले में जांच कर ऐसे सभी अतिक्रमण और निर्माण हटाये जाएं.