पटना:पटना हाई कोर्ट ने मल्टीपल डिसेबल पर्सन मामले में बिहार लोक सेवा आयोग को जवाब-तलब किया है. दरअसल, केंद्रीय कानून के अंतर्गत मल्टीपल डिसेबल पर्सन को सरकारी नौकरी में मिलने वाले 1 प्रतिशत आरक्षण का लाभ बीपीएससी के 63वें संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यार्थियों को नहीं मिला. इसपर कोर्ट ने संज्ञान लिया.
याचिकाकर्ता से भी मांगा प्रमाण
हाई कोर्ट के जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने अतुल रंजन की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है. इसके अलावा हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को भी निर्देश दिया कि वो पूरक शपथ पत्र के जरिये नवंबर 2017 से पहले का निर्गत कोई प्रमाणित मल्टीपल डिजेबीलिटी सर्टिफिकेट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें.