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अब जनता को नहीं ठग पाएंगे स्वर्ण व्यवसायी, ये है वजह

सरकार ने हॉलमार्किंग विनियम 2018 को अधिसूचित कर दिया है. उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ज्वेलरी पर शुद्धता का लाभ है और कैरेट भी अंकित किया जाएगा.

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Published : Jan 20, 2020, 8:54 PM IST

पटना:अब देश की आम जनता सोना खरीदने में ठगी का शिकार नहीं होगी. सरकार ने स्वर्ण आभूषणों के लिए हॉलमार्क को अनिवार्य कर दिया गया है. सरकार ने इस बाबत गजट अधिसूचित कर दिया है. अब नियम का उल्लंघन करने पर जेल और आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है. स्वर्ण आभूषणों को तीन कैटेगरी के हॉलमार्क में बांट दिया गया है.

सरकार ने हॉलमार्किंग विनियम 2018 को अधिसूचित कर दिया है. उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ज्वेलरी पर शुद्धता का लाभ है और कैरेट भी अंकित किया जाएगा. अब 22 कैरेट ज्वेलरी के लिए 916 के अलावा 22k अंकित किया जाएगा. 18 कैरेट ज्वेलरी के लिए 750 के अलावा 18k अंकित किया जाएगा. वहीं, 14 कैरेट ज्वेलरी के लिए 585 के अलावा 14k अंकित किया जाएगा.

ईटीवी भारत संवाददाता की रिपोर्ट

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रामविलास पासवान ने दी जानकारी
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि 1 जनवरी 2017 से नया कानून लागू कर दिया गया है. अब हॉलमार्क के स्वर्ण आभूषण 14,18 और 22 कैरेट में ही बेचे जा सकेंगे. रामविलास पासवान ने ये भी कहा कि स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क के लिए ab4 चिन्ह आवंटित किए गए हैं. दुकानदारों को 1 साल का समय दिया गया है ताकि वह पुराने स्वर्ण आभूषणों को बेच दें, जो दुकानदार नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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