पटना: अविभाजित बिहार में 1950 के दशक में भूदान आंदोलन (Bhoodan Movement) चला था. स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे (Vinoba Bhave) की अगुवाई में चले आंदोलन से 6.5 लाख एकड़ भूमि दान में मिली थी. 70 साल बीत जाने के बाद भी सरकार गरीबों को उनका वाजिब हक नहीं दिला सकी. आंदोलन मूल उद्देश्यों को हासिल करने से दूर रह गया.
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बिहार में भूमि का असमान वितरण है. लैंड रिफॉर्म की वकालत अक्सर की जाती है. 18 अप्रैल 1951 को संत विनोबा भावे ने समाज में असमानता दूर करने के लिए भूदान आंदोलन चलाया था. आंदोलन को व्यापक समर्थन भी मिला था. भूदान आंदोलन सफल बनाने के लिए विनोबा भावे ने गांधीवादी विचारों को अपनाते हुए ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाया था. उन्होंने बाद में सर्वोदय समाज की स्थापना भी की. आंदोलन को राष्ट्रव्यापी समर्थन मिला.
विनोबा भावे को सबसे पहला दान तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में मिला. यह विनोबा भावे के भूदान आंदोलन की शुरुआत थी. आंदोलन के शुरुआती दिनों में विनोबा भावे ने तेलंगाना क्षेत्र के करीब 200 से अधिक गांव की यात्रा की. इस दौरान 12200 एकड़ भूमि दान में मिली. हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने भूमिहीन किसानों के बीच वितरण के लिए अपनी व्यक्तिगत संपत्ति में से 1400 एकड़ जमीन दान में दी. इसके बाद आंदोलन पूरे देश में फैल गया. 1956 तक कुल मिलाकर 40 लाख एकड़ से अधिक जमीन दान में मिली.
विनोबा भावे ने गांव-गांव की पदयात्रा की. भू स्वामियों से अपनी जमीन का कम से कम छठा हिस्सा भूदान के रूप में भूमिहीनों के बीच बांटने के लिए अनुरोध किया. समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण भूदान आंदोलन का हिस्सा रहे. बिहार में भी भूदान आंदोलन शुरुआती दौर में बहुत हद तक सफल रहा. बिहार में 232140 दान पत्रों के द्वारा 648593 एकड़ जमीन मिले. प्राप्त जमीन में से 386147 एकड़ जमीन अयोग्य और 262446 एकड़ जमीन योग्य पाए गए. 262446 एकड़ योग्य जमीन में से 256381 एकड़ जमीन बांट दी गई. 5387 एकड़ जमीन संपुष्ट नहीं हो पाई और 678 एकड़ जमीन अभी बांटा जाना बाकी है.
महत्वपूर्ण यह है कि 386147 एकड़ अयोग्य जमीन में से 1 लाख 3561 एकड़ जमीन संपुष्ट हो गई थी. इस जमीन के कागजात सरकार के पास हैं. इतने जमीन को भी गरीबों के बीच वितरित नहीं किया जा सका है. कुल मिलाकर 256381 एकड़ जमीन 353377 लोगों के बीच वितरित किए गए लेकिन 50 से 60% लोगों को अब तक कब्जा नहीं मिला. जिन्हें जमीन मिली उन्हें भी सरकार अब बेदखल करना चाहती है. उनका दाखिल खारिज नहीं किया जा रहा है. हथुआ स्टेट द्वारा दिए गए जमीन से ऐसी शिकायतें मिल रहीं हैं. बिहार में अब तक 40-42 हजार एकड़ जमीन पर अवैध दखल है. अब तक मात्र 40% लोगों के जमीन का ही दाखिल खारिज हो सका है.
23 अगस्त 2016 को सरकार द्वारा जारी किया गया एक पत्र किसानों के लिए परेशानी का सबब है. उसी के आधार पर अधिकारी दाखिल खारिज करने से मना कर रहे हैं. पत्र में कहा गया था कि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात भूतपूर्व जमींदारों ने गैरमजरूआ खास जमीन भूदान यज्ञ समिति अथवा विनोबा भावे को दान स्वरूप दिया था ऐसे दान पत्रों की वैधानिकता मान्य नहीं होगी. क्योंकि जमींदारी उन्मूलन खास भूमि सरकार में ही निहित है.