पटनाः बिहार के पटना हाईकोर्ट ने गाय घाट आफ्टर केयर होमकी घटना के मामले पर सुनवाई (Gaighat after care home case hearing ) की. इस दौरान मामले की जांच की प्रगति पर कोर्ट ने असंतोष जाहिर किया. जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस मामलें पर सुनवाई की. आज की सुनवाई में कोर्ट में एसएसपी, पटना और एसआईटी जांच टीम का नेतृत्व करने वाली सचिवालय एएसपी काम्या मिश्रा भी कोर्ट में उपस्थित रही. इस मामले की अगली सुनवाई में 12,जनवरी,2022 को की जाएगी.
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मामले की गहराई से जांच की आवश्यकता बताईः कोर्ट ने कहा कि इस मामले की समग्रता में जांच नहीं की गई है. पुलिस अधिकारियों को विस्तार और गहराई से जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है. अधिवक्ता मीनू कुमारी ने बताया कि कोर्ट अब तक एसआईटी द्वारा किये गए जांच और कार्रवाई के सम्बन्ध में सम्बंधित अधिकारी से जानकारी प्राप्त करना चाहती थी. उन्होंने बताया कि आफ्टर केयर होम में रहने वाली महिलाओं की स्थिति काफी खराब है.
डीएसपी रैंक की महिला अधिकारी से जांच का था निर्देशः पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एसआईटी टीम का नेतृत्व करने वाली पुलिस अधिकारी को कोर्ट ने अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा देने को कहा था. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने अनुसंधान को डीएसपी रैंक की महिला पुलिस अधिकारी से कराने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने जांच रिपोर्ट भी तलब की थी. हाई कोर्ट ने इस याचिका को पटना हाईकोर्ट जुवेनाइल जस्टिस माॅनिटरिंग कमेटी की अनुशंसा पर रजिस्टर्ड किया था. कमेटी में जस्टिस आशुतोष कुमार चेयरमैन थे, जबकि जस्टिस अंजनी कुमार शरण और जस्टिस नवनीत कुमार पांडेय इसके सदस्य के रूप में थे.