पटना: बिहार में जिला बाल संरक्षण इकाई पटना के तत्वावधान में संचालित सृजनी विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान में आवासित दो बालिका को गोद लिया गया है. इनकी उम्र लगभग 6 वर्ष और 1 वर्ष बताई जा रही है. जिला पदाधिकारी पटना चंद्रशेखर सिंह द्वारा दत्तक ग्रहण में दिया गया. एक बालिका को फ्रांस के दंपति तथा दूसरी बालिका को माल्टा के माता-पिता द्वारा गोद लिया गया है. दोनों बच्चियों की किलकारी अब विदेशी में गुंजेगी.
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ऐसे हुई दत्तकग्रहण की प्रक्रिया: बता दें कि इन दोनो बच्चों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दत्तक ग्रहण मार्गदर्शिका 2022 के प्रावधानों के तहत गोद दिया गया. इसके आलोक में जिलाधिकारी के सम्मुख वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थापित कर दत्तकग्रहण की प्रक्रिया पूरी की गई. कोई भी ऐसा दंपत्ति जिसकी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति सुदृढ़ हो बच्चा गोद लेने के लिए पात्र हो सकता है. उन्होंने कम से कम दो वर्ष का स्थिर वैवाहिक जीवन व्यतीत किया हो और दत्तक ग्रहण के लिए दोनों की आपसी सहमति जरुरी है.
दत्तकग्रहण के क्या हैं नियम:अलग-अलग उम्र वाले दंपत्ति को अलग-अलग उम्र के बच्चे की पात्रता होती है. बच्चा गोद लेने के लिए केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण की वेबसाइट www.cara.nic.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है. जांचोपरांत बच्चा गोद लेने के पात्र माता-पिता को बच्चा गोद दिया जाता है. एकल पुरूष अभिभावक को केवल लड़का गोद दिया जा सकता है, जबकि एकल महिला अभिभावक लड़का एवं लड़की दोनों को गोद ले सकती है. देश में किसी अन्य माध्यम से बच्चा गोद लेना और देना कानूनी अपराध है.