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JDU के पूर्व सांसद अनिल कुमार सहनी LTC Scam मामले में दोषी करार, 31 अगस्त को सजा के बिंदु पर बहस

इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है. जदयू के पूर्व सांसद और वर्तमान में आरजेडी विधायक अनिल कुमार सहनी को LTC Scam मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया है. पढ़ें.

JDU के पूर्व सांसद अनिल कुमार सहनी
JDU के पूर्व सांसद अनिल कुमार सहनी

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Published : Aug 29, 2022, 5:59 PM IST

Updated : Aug 29, 2022, 6:06 PM IST

नई दिल्ली/ पटना:सीबीआई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को जद (यू) के पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल कुमार सहनी ( Former JDU MP Anil Kumar Sahni ) को एलटीसी घोटाला मामला में दोषी ( Former JDU MP Convicted In LTC Scam) ठहराया है. अधिकारियों ने बताया कि उन्हें धोखाधड़ी से यात्रा और महंगाई भत्ते की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए दोषी ठहराया गया है. सजा के बिंदु पर बहस 31 अगस्त, 2022 को होगी.

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अनिल कुमार सहनी दोषी करार: अधिकारी के अनुसार आरोप है कि साहनी जो अब राजद के विधायक हैं, ने बिना कोई यात्रा किए यात्रा और महंगाई भत्ते की प्रतिपूर्ति के रूप में राज्यसभा को 23.71 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास दिए. केंद्रीय एजेंसी ने 31 अक्टूबर 2013 को सहनी और अन्य के खिलाफ केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के एक संदर्भ पर मामला दर्ज किया था. अनिल कुमार सहनी और 2 अन्य को आपराधिक साजिश और वास्तविक अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है.

Last Updated : Aug 29, 2022, 6:06 PM IST

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