पटना/रांची: डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद के लिए शुक्रवार (22 अप्रैल) का दिन अहम होगा. हाई कोर्ट में दायर लालू प्रसाद के जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. लालू प्रसाद के जमानत को लेकर लालू प्रसाद के समर्थकों और परिजनों की नजर हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है. इससे पहले लालू प्रसाद के केस को लेकर हाई कोर्ट की तरफ से पूछे गए सवालों का जवाब सीबीआई की ओर से पेश कर दिया गया है.
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अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई: हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद की जमानत याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में लालू प्रसाद की बीमारी, उम्र और आधी सजा जेल में काटने का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई गई है. इससे पहले की सुनवाई में झारखंड हाई कोर्ट ने याचिका में आए त्रुटि को दूर करने का निर्देश दिया था. साथ ही सीबीआई को भी जवाब पेश करने को कहा था.
लालू प्रसाद को 5 साल की सजा: बता दें कि बहुचर्चित चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई है. लालू प्रसाद की ओर से सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की गई है. साथ ही जमानत के लिए भी याचिका दायर की गई है. इसी याचिका पर सुनवाई होनी है.
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