पटना: केरला और जम्मू-कश्मीर में आई आपदा के बाद हाई कोर्ट की ओर से इंश्योरेंस क्लेम देने का निर्देश दिया गया था. इसी तर्ज पर राज्य सरकार ने भी इंश्योरेंस कंपनियों को क्लेम देने के लिए कहा है. इसके लिए सरकार इंश्योरेंस कंपनी पर दबाव बना रही है. 30 दिनों के अंदर इंश्योरेंस क्लेम का भुगतान किया जाएगा.
वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई. सरकार राजधानी के कंकड़बाग, राजेंद्र नगर और पाटलिपुत्र कॉलोनी सहित जलजमाव वाले कॉलोनियों में इंश्योरेंस क्लेम के लिए कैंप चलाएगी. इस कैंप की शुरुआत छठ पूजा के बाद की जाएगी.
'नहीं लगाने होंगे ऑफिस के चक्कर'
वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि जलजमाव में गाड़ियों और घरों की क्षति का इंश्योरेंस सेटलमेंट कराने के लिए कैंप लगाया जाएगा. इंश्योरेंस क्लेम से जुड़े तमाम सरकारी दस्तावेज खुद सरकार मुहैया कराएगी. इसके लिए किसी भी बाढ़ पीड़ित को सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. सरकारी कैंप में वित्त विभाग, परिवहन विभाग और इंश्योरेंस करने वाले कंपनी के कर्मचारी मौजूद रहेंगे. वहीं, क्षति का आकलन कर सरकार खुद इंश्योरेंस कंपनी को तमाम कागजात मुहैया कराएगी.
एस. सिद्धार्थ, प्रधान सचिव, वित्त विभाग '30 दिनों के अंदर होगा सेटलमेंट'
प्रधान सचिव सिद्धार्थ ने बताया कि ज्यादातर मामले गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन के आ रहे हैं. जो परिवहन विभाग के अंतर्गत आता है. गाड़ियों के अलावा वैसे तमाम सामान जिनका इंश्योरेंस है. सभी का क्लेम 30 दिनों के अंदर सेटलमेंट कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों की संख्या ज्यादा है. अधिकांश लोगों की गाड़ी और घर क्षतिग्रस्त हुआ है. इंश्योरेंस कंपनी के बारे में जानकारी देते हुए प्रधान सचिव ने बताया कि एसबीआई इंश्योरेंस कंपनी के पास अब तक कुल 135 क्लेम आए हैं, जिनमें 65 मामलों को सेटल भी कर दिया गया है.