पटनाःबिहार पंचायत चुनावको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के चुनाव के प्रचार-प्रसार को लेकर निर्देश जारी कर दिया है. आयोग ने सभी जिलों को उम्मीदवारों के प्रचार-प्रसार के लिए क्रमवार स्वीकृति देने का आदेश जारी किया है.
पहले आओ, पहले पाओ वाला नियम होगा लागू
दरअसल, पंचायत चुनाव को लेकर अगर एक ही दिन और एक ही समय पर एक से अधिक उम्मीदवार एक ही जगह पर सभा करने के लिए आवेदन करते हैं तो उस स्थिति में पहले आओ पहले पाओ वाला नियम लागू होगा.
आयोग ने सार्वजनिक स्थल पर चुनावी सभा के लिए आयोजन को लेकर अनुमति देते समय उम्मीदवारों के बीच भेदभाव नहीं करने का अधिकािरियों को निर्देश दिया है.
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सरकारी भवनों में नहीं कर सकेंगे प्रचार
आयोग के निर्देश के अनुसार किसी भी उम्मीदवार को सरकारी भवन या उसके परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार, चुनाव बैठक या किसी तरह की सभा के लिए करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.