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बिहार सरकार का बड़ा निर्णयः मई माह के वेतन भुगतान को लेकर दिया ये आदेश

बिहार में 5 मई से लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन को बढ़ाकर 1 जून तक किया गया है. ऐसे में नियमित कर्मचारी से लेकर संविदा और एजेंसियों के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों को मई माह के वेतन में किसी प्रकार की परेशानी न हो, उसे ध्यान में रखकर वित्त विभाग ने पत्र जारी किया है.

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Published : May 25, 2021, 3:59 PM IST

पटना: बिहार सरकार ने कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए नियमित कर्मियों, संविदा कर्मियों और वाह्य एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मियों के मई माह के वेतन भुगतानका फैसला लिया है. इसे लेकर वित्त विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी और सभी कोषागार पदाधिकारियों को पत्र लिखा है. इस पत्र के जारी होने से नियमित और संविदा पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी.

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वेतन भुगतान का निर्णय
वित्त विभाग के सचिव ने पत्र में मार्च, अप्रैल, मई और जुलाई 2020 के लॉकडाउन अवधि को आधार बनाते हुए नियमित कर्मियों, संविदा कर्मियों और वाह्य एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत कर्मियों की उपस्थिति उनकी सेवा शर्त संविदा में निर्धारित शर्तों के अधीन पूर्ण माने जाते हुए उनके वेतन आदि, मानदेय और मजदूरी भुगतान करने का निर्णय लिया है. मई 2021 में भी दिनांक 5 मार्च 2021 से राज्य में आवागमन पर प्रतिबंध लॉकडाउन के कारण लागू है.

जारी किया पत्र

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लागू किया जाएगा वेतन
वित्त विभाग के सचिव ने पत्र में कहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से पुनः निर्णय लिया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021- 22 में मई माह में प्रभावी प्रतिबंध की अवधि के लिए राज्य में नियमित कर्मियों, संविदा कर्मी और वाह्य एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मियों के मई 2021 का वेतन लागू होगा. साथ ही मानदेय, मजदूरी भुगतान के लिए उपस्थिति के संबंध में वित्त विभाग के पत्रांक 3287 दिनांक 18-6-2020 के माध्यम से लिए गए निर्णय मई माह 2021 में वर्णित अवधि में भी लागू होंगे.

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