पटना:बिहार में दो वर्षीय डीएलएड कोर्स के लिए शुल्क (DLED Course Fee) निर्धारित कर लिया गया है. इसके लिए शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. दो वर्षीय डीएलएड कोर्स के लिए शैक्षणिक सत्र 2023-25 से वार्षिक शुल्क तथा कुल दो वर्ष के संपूर्ण कोर्स के लिए वार्षिक शुल्क की राशि को निर्धारित कर दिया है. विभाग द्वारा बुधवार को शुल्क निर्धारित अधिसूचना भी जारी की है.
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अधिसूचना जारीः शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव के द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के गैर सरकारी स्ववित्तपोषित प्रशिक्षण संस्थानों में दो वर्षीय डीएलएड कोर्स के लिए शुल्क निर्धातिर कर दिया गया है. शैक्षणिक सत्र 2023-25 से प्रति छात्र अधिकतम 60 हजार रुपए वार्षिक शुल्क तथा कुल दो वर्ष के संपूर्ण कोर्स के लिए प्रति छात्र अधिकतम एक लाख बीस हजार रुपए शुल्क निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है.
कम हो सकता है शुल्कः विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त निर्धारित शुल्क अधिकतम है. शुल्क निर्धारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा D.El.Ed कोर्स के लिए शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की निर्धारित आवश्यक संख्या के आधार पर हुआ है. अतः वेतन आदि पर कम होने पर नामांकन शुल्क के रूप में ली जाने वाली राशि उसी अनुपात में कम हो जाएगी, जिस अनुपात में व्यय कम होगा.
इस शुल्क संरचना को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबंधित उक्त कोटि के संस्थानों द्वारा लागू किया जाना बाध्यकारी होगा. डीएलएड कोर्स के शुल्क निर्धारण से संबंधित पूर्व में निर्गत सारी सभी अधिसूचना आदेश इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे.