पटना:बिहार में अब सड़क दुर्घटना (Road Accident) में व्यक्ति की भी मौत होने पर उसके आश्रितों को मुआवजा (Compensation) दिया जाएगा. यह फैसला आज यानी 15 सितंबर से पूरे राज्य में लागू हो गया. परिवहन विभाग (Transport Department) के मुताबिक, सड़क हादसे में मरने वालों के आश्रितों और घायलों को राज्य सरकार 15 सितंबर से मुआवजा देगी. मृतकों के आश्रितों को 5 लाख रुपए मुआवजा के रूप में दिया जाएगा. वही गंभीर रूप से घायल होने पर 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी.
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परिवहन विभाग ने इसके लिए सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए तत्काल लागू करने की बात कही है. इसके लिए बिहार सरकार ने वाहन दुर्घटना सहायता निधि बनाई है जो लोगों को दुर्घटना के बाद मुआवजा राशि के रूप में मदद पहुंचाएगी. इस निधि में 50 करोड़ की राशि जमा की जाएगी जो जरूरत के अनुसार लोगों को दी जाएगी.
विभाग के मुताबिक, बीमारहित वाहनों की स्थिति में मुआवजा राशि का समायोजन वाहन स्वामी से किया जाएगा. पीड़ितों के द्वारा दावा करने के 30 दिनों के भीतर यह राशि वाहन मालिकों को देनी होगी. इसी के साथ, बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहनों से सड़क दुर्घटना या मृत्यु होने पर उक्त वाहन को पुलिस द्वारा जब्त व नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी.