पटना:दुर्गा विसर्जन के दौरान मुंगेरमेंहुए गोलीकांडमें मृतक युवक के परिजन को सरकार से मुआवजा नहीं मिलने पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की. बिहार सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर नहीं करने के बारे में कोर्ट को बताया गया. राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के वकील से एसएलपी दायर करने के लिए मशविरा मांगा गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उक्त वकील की कोविड से मौत हो जाने के कारण एसएलपी दायर नहीं हो सकी.
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राज्य सरकार के रुख पर नाराजगी
सरकारी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि महाधिवक्ता ललित किशोर ने सलाह दी है कि अब सुप्रीम कोर्ट जाने की बजाए बिहार सरकार हाईकोर्ट में ही मुआवजा कम करने की सुधार अर्जी डालेगी. न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद ने राज्य सरकार के रुख पर नाराजगी जताई.