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Published : Jul 11, 2020, 9:41 PM IST

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वाहन चलाते समय हेलमेट, सीटबेल्ट के साथ लगाना होगा फेस मास्क, नहीं तो कटेगा चालान- परिवहन सचिव

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि वाहन चलाने के दौरान वाहन चालक और उसमें सवार यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. बिना मास्क पहने वाहन चलाते या वाहन में सवार पाए जाने पर संबंधित वाहन चालकों पर करवाई की जाएगी.

Face mask
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पटना: राजधानी में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर शनिवार को बिहार के सभी जिलों में हेलमेट, सीटबेल्ट के साथ फेसमास्क जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान सड़क सुरक्षा नियमों और अन्य प्रावधानों के उल्लंघन में कुल 430 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई. बता दें कि वाहन चलाते समय हेलमेट, सीटबेल्ट के साथ फेसमास्क लगाना भी आवश्यक होगा.

इस विशेष सघन जांच अभियान जिलों में डीटीओ, एमवीआई, ईएसआई और ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाया गया. इस दौरान बिना हेलमेट,सीटबेल्ट, ओवरलोडिंग, बिना मास्क लगाए वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए 14 लाख 5 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया.

विशेष सघन जांच अभियान

क्या कहते है परिवहन सचिव
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले और कोविड-19 से संबंधित प्रावधानों जैसे फेसमास्क, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. उन्होंने बताया कि बस और ऑटो पर स्टीकर के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है. इसके साथ ही रेडियो जिंगल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है.

कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाना आवश्यक
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि वाहन चलाने के दौरान वाहन चालक और उसमें सवार यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है. बिना मास्क पहने वाहन चलाते या वाहन में सवार पाए जाने पर संबंधित वाहन चालकों पर करवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सभी लोगों मास्क लगाना आवश्यक है.

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