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बिहार में खरीदना चाहते हैं प्रॉपर्टी तो इन बातों का रखें ख्याल, रेरा अध्यक्ष ने दिए सुझाव - RERA Order

रेरा के अध्यक्ष ने बताया कि अब तक 350 से ज्यादा एजेंट्स ने रेरा में निबंधन कराया है और धीरे-धीरे इसकी संख्या बढ़ रही है. लोगों के बीच में ये जानकारी दी जा रही है कि जब तक कोई एजेंट रेरा से निबंधित न हो. उससे प्रॉपर्टी डीलिंग का कोई काम न करें.

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Published : Nov 15, 2019, 5:12 PM IST

Updated : Nov 15, 2019, 10:11 PM IST

पटना:कहा जाता है कि सरकार के लिए ज्यादातर विवादों में भूमि और घर का विवाद सबसे ज्यादा सिरदर्द बना हुआ है. यानी सारे फसाद की जड़ यही है. इसलिए अगर आप भी पटना या बिहार में कहीं भी कोई प्लॉट या फ्लैट खरीदने निकले हैं, तो पहले कुछ जरूरी बातें जान लीजिए.

ईटीवी भारत ने इस विषय में बिहार रेरा (भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण) के अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह से खास बातचीत की. बिहार के सबसे जानकार और कड़क प्रशासनिक अधिकारियों में गिने जाने वाले रेरा के अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह ने बताया कि सिर्फ फ्लैट ही नहीं, बल्कि रेरा में प्लॉट का निबंधन भी अनिवार्य है. इस बारे में जागरुकता के लिए लोगों को विभिन्न संचार माध्यमों से जानकारी दी जा रही है. उन्होंने कहा कि कोई भी रियल स्टेट से संबंधित खरीद बिक्री या व्यापार रेरा में निबंधन के बाद ही किया जा सकता है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर वे किसी भी फ्लैट या प्लॉट का निबंधन करा रहे हैं, तो यह जान लें कि जो व्यक्ति इस काम को करा रहा है. उसका रेरा में निबंधन है या नहीं.

पटना से ईटीवी भारत की रिपोर्ट

ऐसे लोगों से नहीं करें प्रॉपर्टी डीलिंग का काम
रेरा के अध्यक्ष ने बताया कि अब तक 350 से ज्यादा एजेंट्स ने रेरा में निबंधन कराया है और धीरे-धीरे इसकी संख्या बढ़ रही है. लोगों के बीच में ये जानकारी दी जा रही है कि जब तक कोई एजेंट रेरा से निबंधित न हो. उससे प्रॉपर्टी डीलिंग का कोई काम न करें. ईटीवी भारत भी आप से अपील करता है कि जब आप अगली बार किसी नए फ्लैट, आवास या प्लॉट की खरीद बिक्री करें तो प्रॉपर्टी डीलर से रेरा के निबंधन के बारे में जानकारी जरूर ले लें.

Last Updated : Nov 15, 2019, 10:11 PM IST

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