पटनाःलॉक डाउन को देखते हुए कर्मचारियों की मजदूरी का भुगतान करने वाले नियोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख में बदलाव किया गया है. इसके लिए कंपनियों को एक महीने की मोहलत दी गई है.
EPFO ने बढ़ाई ECR दाखिल करने की तारीख, कंपनियों को दी गई 1 महीने की मोहलत
बिहार झारखंड के भविष्य निधि आयुक्त राजीव भट्टाचार्य ने बताया कि मार्च 2020 के लिए मजदूरी का निर्वहन करने वाले नियोक्ता भुगतान की तारीख के विस्तार के साथ 15 मई 2020 तक या इससे पहले भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माने से भी बच जाएंगे.
नियोक्ता कंपनियों को दी गई मोहलत
बिहार झारखंड के नियोक्ता कंपनियों को 15 अप्रैल तक ईसीआर दाखिल करना होता था. लेकिन भविष्य निधि कार्यालय की ओर से जारी पत्र के मुताबिक अब नियोक्ता कंपनियों को एक महीने की मोहलत दी गई है.
ब्याज और जुर्माने से बच सकती हैं कंपनियां
बिहार झारखंड की कंपनियां 15 मई तक कर्मचारियों का भविष्य निधि जमा कर पाएंगी. बिहार झारखंड के भविष्य निधि आयुक्त राजीव भट्टाचार्य ने बताया कि मार्च 2020 के लिए मजदूरी का निर्वहन करने वाले नियोक्ता भुगतान की तारीख के विस्तार के साथ 15 मई 2020 तक या इससे पहले भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माने से भी बच जाएंगे.