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EPFO ने बढ़ाई ECR दाखिल करने की तारीख, कंपनियों को दी गई 1 महीने की मोहलत

बिहार झारखंड के भविष्य निधि आयुक्त राजीव भट्टाचार्य ने बताया कि मार्च 2020 के लिए मजदूरी का निर्वहन करने वाले नियोक्ता भुगतान की तारीख के विस्तार के साथ 15 मई 2020 तक या इससे पहले भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माने से भी बच जाएंगे.

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Published : Apr 16, 2020, 8:06 PM IST

पटनाःलॉक डाउन को देखते हुए कर्मचारियों की मजदूरी का भुगतान करने वाले नियोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख में बदलाव किया गया है. इसके लिए कंपनियों को एक महीने की मोहलत दी गई है.

नियोक्ता कंपनियों को दी गई मोहलत
बिहार झारखंड के नियोक्ता कंपनियों को 15 अप्रैल तक ईसीआर दाखिल करना होता था. लेकिन भविष्य निधि कार्यालय की ओर से जारी पत्र के मुताबिक अब नियोक्ता कंपनियों को एक महीने की मोहलत दी गई है.

EPFO ने बढ़ाई ईसीआर दाखिल करने की तारीख

ब्याज और जुर्माने से बच सकती हैं कंपनियां
बिहार झारखंड की कंपनियां 15 मई तक कर्मचारियों का भविष्य निधि जमा कर पाएंगी. बिहार झारखंड के भविष्य निधि आयुक्त राजीव भट्टाचार्य ने बताया कि मार्च 2020 के लिए मजदूरी का निर्वहन करने वाले नियोक्ता भुगतान की तारीख के विस्तार के साथ 15 मई 2020 तक या इससे पहले भुगतान करने पर ब्याज और जुर्माने से भी बच जाएंगे.

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