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हाई स्कूल और प्लस टू के नियोजित शिक्षकों के लिए खुशखबरी, ट्रांसफर के लिए मिली हरी झंडी - माध्यमिक शिक्षा निदेशक

बिहार में नियोजित टीचरों का अब तबादला होगा. हाईस्कूल और प्लस टू के टीचरों का भी तबादला होगा. ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन देना होगा. विभाग ने 30 जून तक स्थानांतरण पूर्ण करने का आदेश दिया है. नियोजन नियमावली के आलोक में होगा स्थानांतरण.

नियोजित टीचरों के लिए खुशखबरी

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Published : Jun 21, 2019, 9:19 AM IST

Updated : Jun 21, 2019, 9:32 AM IST

पटना: लंबे समय से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है. अब नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण हो सकता है. इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी नियोजन इकाइयों को माध्यमिक शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी किया है.

जून के अंत तक प्रक्रिया होगी पूरी
माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरवर दयाल सिंह ने अधिकारियों को पत्र लिखा है. जारी किए गए पत्र के मुताबिक, शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया जून महीने के अंत तक पूरी करनी है. माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी नियोजन इकाइयों को इस संबंध में आदेश जारी किया है.

नियोजित शिक्षक

जिले में ही होगा ट्रांसफर
हालांकि, जानकारी के मुताबिक यह ट्रांसफर पूरी तरह जिला नियोजन इकाइयों के अंतर्गत ही होगा. यानी अंतर जिला ट्रांसफर की सुविधा उपलब्ध नहीं है. ट्रांसफर की प्रक्रिया उन्हीं स्कूलों में होगी जहां पंचम चरण में रिक्त पद पर नियोजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन नहीं है.

DDC को भेजा गया पत्र
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने राज्य के सभी डीडीसी को पत्र जारी किया है. इसके मुताबिक नियमावली के नियम 10 के अंतर्गत ट्रांसफर होगा. दरअसल हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में समान काम समान वेतन को लेकर मामले चल रहे हैं. जिसके कारण शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया बंद थी.10 मई को सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आने के बाद सरकार ने नियोजित शिक्षकों की ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है. हालांकि अबतक नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त का मामला सरकार सुलझाने में कामयाब नहीं हो पायी है.

Last Updated : Jun 21, 2019, 9:32 AM IST

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