पटना/नई दिल्ली:प्रवर्तन निदेशालय ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में 15 करोड़ रुपये के 'संदिग्ध लेनदेन' पर धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है. जांच एजेंसी द्वारा बिहार पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर का संज्ञान लेने के बाद मामला दर्ज किया गया. अभिनेता के बैंक खाते से ट्रांसफर किए गए पैसों का उपयोग कैसे किया गया इसकी जांच की जा रही है.
इससे पहले, ईडी ने रिया चक्रवर्ती के परिवार से उनकी कंपनियों की जानकारी मांगी थी. ईडी अधिकारियों ने बिहार पुलिस से एफआईआर और केस से जुड़े अन्य दस्तावेज मांगे हैं. इसके अलावा रिया के परिवार से दोनों कंपनियों के बैंक खातों की जानकारी भी मांगी गयी. वहीं ईडी सुशांत सिंह राजपूत के खातों की डिटेल भी मांगी. जिसके बाद बिहार पुलिस ने कॉपी ईडी को सौंप दी है.
केस CBI को ट्रांसफर करने की याचिका SC में खारिज
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले को पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से इस बाबत बांबे उच्च न्यायालय का रूख करने को कहा. याचिका को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत के प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने यह भी कहा कि मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है, उसे जांच करने दिया जाए.