पटना: बिहार के लोगों को अपनी जमीन की मापी कराने के लिए अंचल कार्यालय जाना जरूरी नहीं है. विभाग की वेबसाइट www.emapi.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन से पहले रैयत को ई-मापी पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसका शुभारंभ किया. मंत्री आलोक मेहता ने इसका उद्घाटन किया.
ऐसे कर सकते हैं आवेदनः ऑनलाइन आवेदन करते समय रैयत को जमाबंदी से प्लॉट या खेसरा का चयन करना है. फिर उसमें व्यक्तिगत जानकारी, जमीन का विवरण और मापी करने का कारण बताते हुए अंचल अधिकारी को आवेदन देना है. मापी आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व मौजावार एवं शहरी क्षेत्र में वार्डवार समर्पित किया जाएगा. ऑनलाइन प्राप्त आवेदन की जांच अंचल अधिकारी द्वारा संबंधित हल्का के राजस्व कर्मचारी से कराई जाएगी. जमीन पर कोई विवाद है या न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसे मापी से पहले दस्तावेजों की जांच जरूरी होगी.
सभी पक्षों को भेजा जाएगा नोटिसः राजस्व कर्मचारी द्वारा मापी हेतु अनुशंसा करने के पश्चात अंचल कार्यालय द्वारा आवेदक को ऑनलाइन विधि द्वारा ही मापी हेतु जमीन फी का भुगतान करने की सूचना दी जाएगी. आवेदक को मापी हेतु तीन संभावित तिथि का चयन करके पुनः आवेदन को अंचलाधिकारी के लोगों में भेजना है. इस बार आवेदक को कंप्यूटर से ऑटोमेटिक केस नंबर प्राप्त होगा. अब अंचलाधिकारी उस केस नंबर के लिए आवेदक द्वारा चयनित्त तिथि एवं अमीन की उपलब्धता के अनुसार मापी की तिथि निर्धारित करेंगे. चौहद्दीदारों समेत सभी पक्षों को मापी का नोटिस देंगे.