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सड़क हादसे में दोषी ड्राइवर का लाइसेंस होगा रद्द, वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी होगा कैंसिल

परिवहन विभाग ने सड़क दुर्घटना में दोषी वाहनों का रजिस्ट्रेशन और चालकों का लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराने के लिए जिलों में विशेष वाहन जांच अभियान चलाएं.

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परिवहन विभाग

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Published : Feb 24, 2021, 8:34 PM IST

पटना:2 दिन में बिहार में सड़क हादसों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. अब आखिरकार परिवहन विभाग की नींद खुली है. विभाग ने सड़क दुर्घटना में दोषी वाहनों का रजिस्ट्रेशन और चालकों का लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया है. राज्य में हाल के दिनों में हुई सड़क दुर्घटनाओं को लेकर बुधवार को सभी जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ बैठक में यह निर्देश दिया गया.

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परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने लोगों से अपील की है कि बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर पहनें. इसके साथ ही अपने वाहन को स्पीड लिमिट में ही चलाएं. जान कीमती है. इससे खिलवाड़ न करें. बैठक के दौरान परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराने के लिए जिलों में विशेष वाहन जांच अभियान चलाएं. खासकर हाइवे पर ओवरलोडिंग कर चलाए जा रहे ऑटो और बस को नियंत्रित करने के लिए सख्ती पूर्वक अभियान चलाएं.

अभियान चलाकर होगी वाहनों की जांच
परिवहन सचिव ने हाल के दिनों में विभिन्न जिलों में हुई सड़क दुर्घटनाओं के कारणों और दुर्घटना के पश्चात की गई कार्रवाई के बारे में संबंधित जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी से जानकारी ली. उन्होंने निर्देश दिया कि टीम दुर्घटना स्थल पर जाकर दुर्घटना की जांच कर त्वरित कार्रवाई करे. सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का लाभ मिल सके इस दिशा में भी कार्रवाई का निर्देश दिया गया.

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने निर्देश दिया कि सड़क सुरक्षा जागरुकता हेतु जिलों में प्रचार-प्रसार के साथ हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवर लोडिंग, फिटनेस, ओवर स्पीडिंग आदि की अभियान चलाकर सघन जांच की जाए. किसी भी स्थिति में बिना फिटनेस वाहनों का परिचालन नहीं होना चाहिए.

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