पटना: बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन नेपटना हाई कोर्ट में पुलिस की ओर से ट्रकों के ओवरलोड़िंग की चेकिंग किये जाने के खिलाफ याचिका दायर किया गया है. इस याचिका पर जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को बताने को कहा कि किस कानून के तहत पुलिस ट्रकों पर ओवरलोडिंग चेक करती है.
ओवरलोड की चेकिंग पर चालक संघ ने किया याचिका दायर, HC ने सरकार से मांगा जवाब - परिवहन विभाग
ट्रक की ओवरलोडिंग चेकिंग करने पर बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर किया है. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से जबाव मांगा है कि किस नियम के तहत ओवरलोडिंग की चेकिंग की जाती है.
ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने की याचिका दायर
ट्रक मालिकों की तरफ से दायर याचिका में कोर्ट को बताया गया कि पुलिस मनमाने तरीके से ट्रकों की ओवरलोडिंग की जांच करती है. इस जांच के दौरान ट्रक ड्राइवरों से रूपये वसूल किये जाते हैं. इससे ट्रक चालकों को काफी परेशानी होती है. इस पैसे पर कोई रशीद भी नहीं दी जाती है. पुलिस वाले सिर्फ अपनी जेब भरते हैं.
हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
दायर याचिका के बाद कोर्ट ने इस पर मामले पर सुनवाई की और परिवहन विभाग से जबाब तलब किया कि किस अधिकार के तहत पुलिस ओवरलोडिंग की जांच करती है और कार्रवाई करती है. जबकि उनको ऐसा करने का अधिकार नहीं है. वहीं, कोर्ट को पुलिस की ओर से कई वाहनों के जब्ती के कागजात और साक्ष्य दिए गए. इस मामले पर अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी.