रांची/पटना: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Yadav) से जुड़े चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार मामले की मंगलवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. जिसमें आपूर्तिकर्ता शिव कुमारी देवी की ओर से बहस पूरी कर ली गई है.
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सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में शिव कुमारी देवी के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इनके खिलाफ घोटाला के इस मामले में कोई ठोस साक्ष्य सीबीआई के पास नहीं है. शिव कुमारी देवी को फर्जी आपूर्ति के विषय में कोई जानकारी नहीं थी. कोर्ट में शिव कुमारी देवी की ओर से बहस पूरी हो गई है.
पूर्व में ही अभियोजन पक्ष ने 575 गवाह के बयान के आधार पर बहस पूरी की है. इस मामले में बचाव पक्ष 27 आरोपियों की गवाही के आधार पर बहस पूरी करेगी. जिसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत अपना फैसला सुनाएगी. चारा घोटाले का यह सबसे बड़ा मामला है. इसमें लालू प्रसाद यादव समेत सभी आरोपियों की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, डॉ. आरके राणा, जगदीश शर्मा, डॉ. गौरी शंकर प्रसाद समेत 108 आरोपी मुकदमा का सामना कर रहे हैं.
इस मामले में बचाव पक्ष में लालू समेत अन्य आरोपियों ने कुल 26 गवाही दर्ज कराई थी. डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद समेत 108 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं. सीबीआई ने प्रारंभ में 170 लोगों को आरोपी बनाया था. लालू समेत 147 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित किया गया था. सुनवाई के दौरान अब तक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. जगन्नाथ मिश्र समेत 37 आरोपियों का देहांत हो चुका है.