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पटनाः बैंड बाजा मालिकों की रोजी पर मार, इस बार भी शादी समारोह में नहीं बजेंगे डीजे

बिहार में इस बार भी लगन के समय बैंड बाजा और डीजे वालों की हालत खस्ताहाल रहेगी. क्योंकि सरकार ने इस बार भी नई गाइडलाइन के जरिए शादी में डीजे पर रोक लगा दी है. जिसे लेकर डीजे संचालकों में नाराजगी है. इनका कहना कि सराकर ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. पढ़ें पूरी खबर...

बैंड बाजा
बैंड बाजा

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Published : Nov 16, 2021, 6:35 PM IST

पटनाःकोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने अनलॉक-8 (Unlock-8) के तहत नई कोरोना गाइडलाइन (Corona Guideline) जारी की है. जो 16 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक प्रभावी रहेगी. गाइडलाइन में स्पष्ट शब्दों में बताया गया कि शादी समारोह में बैंड बाजे और डीजे जुलूस पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. ऐसे में इस बार फिर लगन के समय लोग डीजे का आनंद नहीं उठा पाएंगे.

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पूरे देश में लगन का सिलसिला शुरू होने वाला है. क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा यानी 19 नवंबर से शुभ मुहुर्त की शुरुआत हो रही है. लेकिन बिहार में इस बार भी मेरे यार की शादी और नागिन डांस जैसे गानों का मजा सड़कों पर नहीं मिल पाएगा. पटना के आचार्य रामा शंकर दुबे ने बताया कि 19 नवंबर से शुरू होकर लगन 12 दिसंबर तक चलेगा. उसके बाद 14 दिसंबर से खरमास शुरू हो रहा है. खरमास शुरू होने पर 1 महीने तक कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं होता है.

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इस लेकर ईटीवी भारत की टीम ने राजधानी पटना के डीजे और बैंड बाजे के मालिकों से बात की तो उन्होंने सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 2 सालों से हम लोग भूखे मर रहे हैं. इस लगन में उम्मीद थी कि जिस तरह से सभी धार्मिक कार्यक्रम और चुनाव हो रहे हैं तो सरकार हम लोगों की रोजी-रोटी भी नहीं बंद करेगी. लेकिन सरकार ने जो आदेश जारी किया है, कहीं ना कहीं हम लोगों को सड़क पर लाने का उपाय है.

डीजे संचालकों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 2 सालों से किसी तरह रूम का किराया भर रहे हैं. हम लोग पूरी तरह से कर्ज में डूब गए हैं. इससे कई लोगों का घर परिवार चलता है. ऐसे में सरकार का यह आदेश बिल्कुल गलत है. सरकार हम लोगों को या तो रोजगार दे, नहीं तो हम लोगों के बारे में सोचे. अन्यथा आने वाले दिन में हम लोग सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे.

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बता दें कि बिहार में 16 नवम्बर से अनलॉक-8 (Unlock-8) लागू हो रहा है. अनलॉक 8 में डीजे और बारात जुलूस पर अभी भी प्रतिबंध रहेगा. सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन के लिए जिला प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी. सभी धार्मिक स्थल समान रूप से खुले रहेंगे. वहीं, सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और खाने की दुकान 50% की क्षमता के साथ सामान्य रूप से खुलेंगे. विवाह आयोजन की सूचना 3 दिन पहले स्थानीय थाने को देनी होगी. अनलॉक आठ 1 सप्ताह के लिए लगाया गया है.

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