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राज्य के शिक्षा विभाग का निर्देश: ब्रिज कोर्स के लिए B Ed डिग्रीधारी शिक्षकों की सूची जमा की जाए

बिहार के शिक्षा विभाग ने पूरे जिले से दक्षता परीक्षा में शिक्षकों की सूची मांगी है. राज्य माध्यमिक शिक्षा के निदेशक रवि प्रकाश ने आदेश निकाला है कि उन शिक्षकों की संख्या बताई जाए जिन्होंने छह महीने का संवर्धन कोर्स यानी ब्रिज कोर्स नहीं किया है. उन सारे शिक्षकों को यह कोर्स कराया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर.

शिक्षा विभाग
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Published : Nov 25, 2022, 5:16 PM IST

पटना: शिक्षा विभाग (Education Ministry Bihar) ने राज्य के सारे जिला शिक्षा पदाधिकारीऔर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को पत्र लिखकर नवनियुक्त शिक्षकों की संख्या की जानकारी देने का आदेश दिया है. विभाग की ओर से वैसे शिक्षकों की जानकारी मांगी गई है जो B.Ed की डिग्री के आधार पर वर्ग एक से लेकर पांच तक के लिए नियुक्त हुए हैं. इसके साथ ही विभाग ने वैसे B.Ed योग्यताधारी शिक्षकों की संख्या मांगी है. जो पहले से वर्ग एक से लेकर पांच तक के लिए नियुक्त हुए और उन्होंने छह महीने का संवर्धन कोर्स यानी ब्रिज कोर्स नहीं किया है.

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B.Ed डिग्री धारी शिक्षकों की संख्या का निर्देश: बिहार राज्य के शिक्षा विभाग में कक्षा एक से लेकर पांच तक प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त B.Ed योग्यताधारी वाले शिक्षकों को शिक्षा विभाग के द्वारा 6 माह का ब्रिज कोर्स (Bridge Course Of Teacher In Bihar) कराने के लिए कहा था. जिसके लिए कुछ दिन पहले ही नोटिफिकेशन जारी किया गया था. इस मामले पर माध्यमिक शिक्षा के निदेशक रवि प्रकाश ने आदेश पत्र निकाला है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों की संख्या को शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाए ताकि आदेश पत्र के मुताबिक दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों को छह माह का प्रशिक्षण प्रारंभ करने का निर्देश जारी किया है.

इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय ने पारित आदेश में कहा कि छह माह की दक्षता प्रशिक्षण पात्रता परीक्षा में अनुत्तीर्ण शिक्षकों के लिए ही प्रावधान है. इसके लिए यह आवश्यक होगा कि प्रशिक्षण केंद्र में उन्हीं शिक्षकों को शामिल किया जाए जिनके पास दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र हो. वहीं इस आदेश पत्र में स्पष्ट किया गया है कि छह माह के प्रशिक्षण के बाद राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद दक्षता परीक्षा का आयोजन करेगी. जिसमें छह माह प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक के साथ-साथ वैसे शिक्षक भी सम्मिलित होंगे, जिनकी नियुक्ति विभागीय संगत पत्र /परिपत्र के संदर्भ में हुई है. वहीं उच्च न्यायालय/अपीलीय प्राधिकार के द्वारा पारित आदेश की पूर्णतया के बाद ही नियुक्त हुए हो. वहीं तीन साल की सेवा नहीं पूरी होने पर दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं.

इस आदेश पत्र में कहा गया है कि हर एक जिले में छह माह के प्रशिक्षु शिक्षक की सूची एवं अन्य शिक्षकों की सूची भी तैयार कर ली जाए ताकि दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले शिक्षकों की गणना पूरी करने के बाद कुल संख्या से राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद को अवगत कराया जा सके.

वहीं राज्य माध्यमिक शिक्षा के निदेशक रवि प्रकाश के आदेश के बाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) अरुण कुमार सिंह ने आदेश पत्र जारी किया है. जिसमें राजधानी के सारे बीईओ और विद्यालय अवर निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण शिक्षकों के लिए 6 माह का प्रशिक्षण प्रारंभ करने का निर्देश जारी किया गया है. वहीं 6 माह के प्रशिक्षण के बाद राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद दक्षता परीक्षा का आयोजन करेगी. इसके लिए भी दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण शिक्षकों की सूची मांगी गई है. अतः इसी संदर्भ में 3 दिनों के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए.

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