पटना: लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से निजी और सरकारी सेक्टर के कुछ उद्योगों को काम शुरू करने की छूट दी गई है. साथ ही सरकार ने राज्य के सभी कार्यालयों को खोलने का निर्देश दिया है. इसके बाद बिहार के डीजीपी ने मीडिया से बात की.
डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए कुछ छूट दी गई है. उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में भी छूट दी गई है. वो गाइडलाइन के तहत है. यह छूट आम जनता के लिए नहीं है.
लॉकडाउन में सब्जी मंडी में भीड़ 'बेवजह घर से निकल रहे हैं लोग'
डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि लॉकडाउन में सरकारी की ओर से छूट देने के बाद लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं. इस कारण आम जनता खुद के साथ-साथ अपने परिवार को भी खतरे में डाल सकते हैं. उन्होंने साफ कह दिया है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए ये छूट सरकारी कार्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे मनरेगा, जल जीवन हरियाली के तहत कार्य कर रहे लोगों के लिए है. आम जनता बिल्कुल यह ना सोचें कि यह छूट उनके लिए है. आम जनता के लिए 3 मई तक लॉकडाउन प्रभावी रूप से जारी रहेगा, जो लोग भी बेवजह सड़कों पर घूमते नजर आएंगे पुलिस उन पर सख्ती से कार्रवाई करेगी.
बता दें कि 20 अप्रैल से बिहार सरकार ने केंद्र सरकार के गाइडलाइन के अनुसार सरकारी कार्यालयों को खोलने का निर्देश जारी किया है. लेकिन आम जनता भी इस महामारी के समय में फायदा उठाकर सड़कों पर और सब्जी मंडियों में सोशल डिस्टेंस का परवाह किए बिना धड़ल्ले से अपने घरों से निकल कर रहे हैं. ऐसे में लोगों में कोरोना वायरस फैलने की संभावना है.