पटना:कोरोना काल में बीमा क्लेम (Insurance Claim in Corona Period) भुगतान में देरी बीमा कंपनियों पर भारी पड़ सकती है. भुगतान में अनावश्यक विलंब (Unnecessary Delay in Payment) किए जाने पर संबंधित जीवन बीमा कंपनियों पर कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में सभी बीमा कंपनियों को ससमय बीमा क्लेम का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है.
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दरअसल, पिछले दिनों कोरोना पीड़ितों की मौत के बाद उनके परिजनों को बीमा कंपनियों द्वारा समय पर क्लेम का भुगतान नहीं करने की शिकायत मिली थी. इसके साथ ही ये भी शिकायत मिली थी कि स्वास्थ्य बीमा का भुगतान भी बीमा कंपनियों द्वारा समय पर नहीं किया जा रहा है.
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इस संदंर्भ में प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि अनावश्यक कमियां निकाल कर भुगतान को रोकना और बेवजह देरी करना कानून का उल्लंघन है. ऐसे बीमा कंपनियों को चिह्नित कर बीमा नियामक प्राधिकरण से इसकी शिकायत की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकार से बीमा कंपनियों पर कार्रवाई की अनुशंशा की जाएगी.
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कोरोना से हुई मौत में बिहार सरकार द्वारा उनके परिजन को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है. पीड़ित के परिजनों को ससमय मुआवजा मिले इसके लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है. मुआवजे का भुगतान करने में बीमा कंपनियों द्वारा कई बार दफ्तरों के चक्कर कटवाने की शिकायत मिली. इस संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में भी कई शिकायतें दी गईं हैं.
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प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा है कि बीमा कंपनियों को कोविड महामारी के दौरान मृत एवं अन्य कारणों से मृतक के परिवारों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाना चाहिए. प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा है कि 10 दिनों में सभी बीमा कंपनियों के साथ बैठक की जाएगी. इस बैठक में लंबित मामलों की समीक्षा की जाएगी. प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा है कि बीमा क्लेम से संबंधित यदि किसी को शिकायत है तो- ऑफिस ऑफ द ओम्बड्समैन (OMB), प्रथम तल, कल्पना आर्केड बिल्डिंग, बाजार समिति रोड, बहादुरपुर, पटना 800006 को लिखित और ई-मेल bimalokpal.patna@cioins.co.in पर शिकायत कर सकते हैं.