रांची/पटना: चारा घोटाला से जुड़ी मुसीबतें आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (RJD President Lalu Yadav) का साथ नहीं छोड़ रही है. डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े चारा घोटाला के सबसे बड़े केस में लालू प्रसाद को सीबीआई कोर्ट ने 5 साल और 60 लाख रुपये का अर्थदंड दिया है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिस वक्त फैसला सुनाया जा रहा था, उस समय लालू रिम्स से जुड़े हुए थे. सजा का ऐलान होने से पहले ई-कोर्ट में लालू की ओर से उम्र और बीमारी को देखते हुए कम से कम सजा देने की गुहार लगाई गई.
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दोपहर 12 बजे से शुरू हुई यह सुनवाई 12.40 में खत्म हुई और कोर्ट ने दिन के 1.30 बजे फैसला सुनाये जाने की बात कही. सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े लालू प्रसाद के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी. जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद को बीती रात भी ठीक से नींद नहीं आई थी और वे बेहद परेशान दिख रहे थे. इन सबके बीच दोपहर 1.30 बजे एक बार फिर ई-कोर्ट के अंदर और बाहर भीड़ जुटने लगी. सभी के मन में यही था कि दोषी पाये गये लालू को कितनी सजा दी जाती है. राजद के नेता अब्दुल बारी सिद्दकी, श्याम रजक, जयप्रकाश यादव, अभय सिंह जैसे कई नेता ई-कोर्ट के बाहर खड़े रहे. इसी दौरान कोर्ट के अंदर से लालू को पांच वर्ष और 60 लाख अर्थदंड की सजा का खबर बाहर आई और हलचल तेज हो गई.
त्रिपुरारी मोहन प्रसाद को 2 करोड़ का जुर्माना:न्यायाधीश एस के शशि ने 15 फरवरी को दोषी पाये गये 40 आरोपियों में से लालू प्रसाद, आर के राणा सहित 5 को 5-5 वर्ष की सजा मुकर्रर की है. वहीं, 3 दोषियों को 3-3 वर्ष और शेष 32 को चार चार वर्ष की सजा दी गई है. अर्थदंड में भी कोर्ट ने 2 लाख से 2 करोड़ तक की सजा दी है. आरोपी त्रिपुरारी मोहन प्रसाद को कोर्ट ने सर्वाधिक 2 करोड़ का अर्थदंड दिया है. इसी तरह मो. सईद को डेढ करोड़, बीबी सिन्हा को एक करोड़, केएम प्रसाद को डेढ़ करोड़ का अर्थदंड दिया गया है.
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डोरंडा ट्रेजरी केस चारा घोटाला का था सबसे बड़ा केस:डोरंडा ट्रेजरी से चारा खरीद के नाम पर हुए 139.35 करोड़ के अवैध निकासी मामले में सीबीआई ने 170 आरोपी बनाया था जिसमें से लालू प्रसाद, आरके राणा, ध्रुव भगत, जगदीश शर्मा सहित 99 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे. 15 फरवरी को सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में 75 आरोपियों को दोषी पाया था, जबकि 24 को बरी कर दिया था.
हाईकोर्ट में अपील करेंगे लालू यादव:डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में सीबीआई कोर्ट द्वारा 5 वर्ष और 60 लाख का जुर्माना के खिलाफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद हाई कोर्ट का दरबाजा खटखटाएंगे. सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सुनाये गये इस फैसले की कॉपी मिलने के बाद लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार अपील फाइल करेंगे. ईटीवी भारत संवाददाता भुवन किशोर झा से सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाये गये फैसले के बाद अधिवक्ता प्रभात कुमार ने ये बातें कही. इसके अलावे लालू प्रसाद की ओर से हाई कोर्ट में हाफ सेंटेंस ग्राउंड पर जमानत याचिका फाइल की जायेगी.