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बिहार: शिक्षक नियोजन की तिथि में बदलाव, अब 23 नवंबर तक कर सकेंगे आवेदन

इससे पहले 18 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आवेदन की तिथि थी, जिसे बदलकर 9 नवंबर कर दिया गया. प्राथमिक शिक्षक नियोजन की अधिसूचना के मुताबिक 14 नवंबर को मेधा सूची प्रकाशित होनी थी. वहीं, दिसंबर को फाइनल मेरिट लिस्ट का प्रकाशन होना था.

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Published : Nov 8, 2019, 11:10 PM IST

Updated : Nov 8, 2019, 11:35 PM IST

पटना: प्रदेश में चल रही एक लाख प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की तिथि में बदलाव किया गया है. 71 हजार प्रारंभिक स्कूलों के लिए किये जा रहे नियोजन के आवेदन की अंतिम तारीख 9 नवंबर थी, जिसे बढ़ाकर 23 नवंबर कर दिया गया है. इसके लिए विभाग ने एक नोटिस जारी किया है.

नियोजन प्रक्रिया में आवेदन की अंतिम तिथि में ये दूसरी बार बदलाव किया गया है. इससे पहले 18 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आवेदन की तिथि थी, जिसे बदलकर 9 नवंबर कर दिया गया. प्राथमिक शिक्षक नियोजन की अधिसूचना के मुताबिक 14 नवंबर को मेधा सूची प्रकाशित होनी थी. वहीं, दिसंबर को फाइनल मेरिट लिस्ट का प्रकाशन होना था. बता दें कि 16 से 20 जनवरी तक नियोजन इकाईयां मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्ति पत्र बांटेगी.

पिछले नियोजन प्रक्रिया में पाई गई थी गड़बड़ी
पहले प्राइमरी टीचर्स के नियोजन की प्रक्रिया को लेकर कुछ दिशा-निर्देश भी सरकार की ओर से जारी किए गए थे. इसके मुताबिक जो त्रुटियां पहले पाई गई थी, उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया. दरअसल, पिछले नियोजन में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जिन रजिस्टर पर आवेदन लिए जाते हैं और जिन पर मेधा सूची दर्ज की जाती है या काउंसलिंग होती है, उस रजिस्टर को ही कई बार बदलकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया. ऐसे मामले ज्यादातर पंचायतों में देखने को मिले. इस दौरान फर्जी सर्टिफिकेट पर शिक्षकों के बड़े पैमाने पर बहाली हुई, जिसकी निगरानी विभाग में जांच चल रही है.

शिक्षा भवन, पटना

रजिस्टर में रहेगी पूरी जानकारी
नई दिशा-निर्देशों के मुताबिक पंचायत नियोजन इकाई को नियोजन से संबंधित कई रजिस्टर जैसे आवेदन पत्रों का संधारित रजिस्टर, मेधा सूची रजिस्टर, कार्रवाई रजिस्टर आदि को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्यापित करेंगे. साथ ही पहले पृष्ठ पर यह प्रमाणित किया जाएगा कि रजिस्टर में कुल कितने पृष्ठ हैं. इसके साथ-साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने कार्यालय में पंचायत नियोजन इकाई को निर्गत किए जाने वाले रजिस्टर की डिटेल्स एक अलग रजिस्टर में सूचीबद्ध कर संधारित रखेंगे. प्रखंड और नगर निकाय नियोजन समिति में संधारित रजिस्टर का सत्यापन नियोजन इकाई के सदस्य सचिव की ओर से किया जाएगा.

ब्लॉक रिसोर्स सेंटर करेगा काम
पंचायतों में आवेदन प्राप्त करने में किसी प्रकार की घटनाएं होने पर आवेदन प्राप्त करने की वैकल्पिक व्यवस्था संबंधित ब्लाक के ब्लॉक रिसोर्स सेंटर यानी बीआरसी पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की ओर से सुनिश्चित किया जाएगा. इसके साथ-साथ नियोजन पत्र बांटने के पहले आवेदन के साथ अटैच शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन कराया जाएगा.

प्रक्रिया में बाधा पहुंचाने पर होगी कार्रवाई
वेरिफिकेशन के बाद ही नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा. नियोजन की कार्रवाई नियोजन इकाई द्वारा समय पर किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा. नियोजन की कार्रवाई में देर होने पर नियोजन की प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर बाधित किए जाने या दोषपूर्ण प्रक्रिया अपनाए जाने पर संगत नियमावली के प्रावधानों के तहत संबंधित के खिलाफ यथोचित कार्रवाई की अनुशंसा जिला शिक्षा पदाधिकारी सक्षम प्राधिकार को करेंगे. शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक इन सभी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की पूरी जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की होगी.

Last Updated : Nov 8, 2019, 11:35 PM IST

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