दरभंगा: जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम की संयुक्त अध्यक्षता में कोविड-19 के संक्रमणसे बचाव और सुरक्षा के मद्देनजर बैठक गयी. इस बैठक में डीएम ने अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश दिए.
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि भारत के कई राज्यों में दोबारा कोरोना संक्रमण का फैलाव हो रहा है. इसलिए संक्रमण के फैलाव पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन का अनुपालन सख्ती से कराना होगा.
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बिना मास्क के ग्राहक व सेल्समैन पाए जाने पर सील होगा प्रतिष्ठान
इस बैठक में कोरोना टेस्टिंग के लिए दिए गए लक्ष्य के अनुसार कोरोना की जांच और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया गया. वहीं, जिलाधिकारी त्यागराजन ने कहा कि वर्त्तमान में जिले में प्रतिदिन 7 से 8 हजार लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन इसे बढ़ाकर 11 से 12 हजार प्रतिदिन करना होगा.
उन्होंने कहा कि मास्क चेकिंग के दौरान प्रतिष्ठानों व दुकानों में बिना मास्क के ग्राहक एवं दुकानदार पाये जाने पर उस दुकान को तीन दिनों के लिए सील किया जाएगा. इसके साथ ही बसों में 50 प्रतिशत क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
11 अप्रैल तक सभी सरकारी और गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान रहेंगे बंद
जिलाधिकारी ने जारी गाइडलाइन के अनुसार शादी-विवाह, श्राद्ध, अन्य पारिवारिक कार्यक्रम के अलावे सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी आयोजन नहीं किया जाएगा. शादी-विवाह में 250 से अधिक और श्राद्ध कर्म में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे. साथ ही सभी शैक्षणिक संस्थान आगामी 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे.
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