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2016 में पति ने जलाकर की थी पत्नी की हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

साल 2016 में दहेज को लेकर दानापुर की एक नवविवाहिता की उसके पति और ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला (Life imprisonment To Husband In wife murder case) था. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को सश्रम आजीवन कारावास के साथ अर्थ दंड की भी सजा सुनाई है.

आग लगाकर हत्या
आग लगाकर हत्या

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Published : Jan 7, 2022, 10:57 PM IST

पटनाः दानापुर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम संदीप सिंह ने मारपीट, प्रताड़ित करने व आग लगाकर हत्या करने के आरोप के मामले में दोषी पाए जाने के बाद शुक्रवार को आरोपी पति को आजीवन सश्रम कारावास और 40 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा (Danapur Court Sentenced Husband To Life Imprisonment) सुनाई है. इसके साथ ही 498ए में तीन साल का कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है.

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प्रभारी अपर लोक अभियोजन पदाधिकारी रामकेश्वर प्रसाद ने बताया कि दानापुर थाना कांड संख्या 523/16 व सत्रवाद संख्या 627/18 में दानापुर के मैनपुरा निवासी पिंकी कुमारी उर्फ पिंकी देवी की हत्या का आरोप उसके पति मुन्ना राय पर था. उन्होंने बताया कि 26 नवंबर 2016 को पीएमसीएच में इलाज के दौरान पिंकी देवी ने अपने पति मुन्ना राय समेत ससुराल वालों पर मारपीट व प्रताड़ित कर आग लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया था.

जिसके बाद इलाज के दौरान पीएमसीएच में महिला की मौत हो गई थी. इसी मामले में न्यायाधीश ने गवाहों व साक्ष्य के आधार पर दोषी करार देते हुए मुन्ना राय को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है.

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