पटना: बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर व्यवहार न्यालालयने कोर्ट में केस डायरी प्रस्तुत नहीं करने पर दुल्हिनबाजार थानाध्यक्ष पर 25 हजार रुपये का जुर्माना (Danapur court imposed fine on Dulhinbazar SHO) लगाया है. दानापुर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह ने अपराधिक मामले में सुनवाई करते हुए दुल्हिनबाजार के थानाध्यक्ष मनोज कुमार द्वारा केस डायरी कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करने पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है. साथ ही जल्द केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
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केस डायरी प्रस्तुत नहीं करने पर हुआ बेल खारिजः अधिवक्ता आमोद कुमार ने बताया कि दुल्हिनबाजार थाना कांड संख्या 99/2022 की केस डायरी के लिए कोर्ट द्वारा 16 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक करीब पांच बार तारीख पर केस डायरी प्रस्तुत करने को लेकर थानाध्यक्ष मनोज कुमार को निर्देश दिया गया था. इसके बाद भी थानाध्यक्ष ने केस डायरी प्रस्तुत नहीं की. इस वजह से बेल खारिज कर दी गयी.
बार-बार आदेश के बावजूद प्रस्तुत नहीं की केस डायरीः अदालत के बार-बार आदेश के बावजूद भी केस डायरी प्रस्तुत नहीं करने पर अदालत ने इसे अवमानना का विषय मानते हुए थानाध्यक्ष मनोज कुमार पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है. न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह ने आदेश की कॉपी एसएसपी पटना को भेजने का निर्देश दिया है, ताकि उनके वेतन से जुर्माने की रकम वसूल की जा सके.
"दुल्हिनबाजार थाना कांड संख्या 99/2022 की केस डायरी के लिए कोर्ट द्वारा 16 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक करीब पांच बार तारीख पर केस डायरी प्रस्तुत करने को लेकर थानाध्यक्ष मनोज कुमार को निर्देश दिया गया ।इसको लेकर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है" - आमोद कुमार, अधिवक्ता, दानापुर कोर्ट