पटना: बिहार में 27 बांधों और 5 बराजों की निगरानी (Monitoring of 27 dams and 5 barrages) का जिम्मा बांध सुरक्षा संगठन (Dam Safety Organization) का होगा. जल संसाधन विभाग ने इसके लिए 56 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम तैयार की है. केंद्रीय बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत बांध सुरक्षा संगठन (एसडीएईओ) का गठन किया गया है. इसे बांध और बराजों की हर तरह की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी.
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बांध विफलता की 36 घटनाएं:केंद्र सरकार की ओर से बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पिछले वर्ष 30 दिसंबर को अधिसूचित किया गया था. इसके 180 दिनों के अंदर एसडीएसओ का गठन करना अनिवार्य था. बिहार में भी 30 जून तक एसडीएस का गठन कर लेना था और उसी को ध्यान में रखकर जल संसाधन विभाग ने गठन किया है. केंद्र सरकार बांध और बराज की सही ढंग से निगरानी नहीं किए जाने को लेकर चिंतित थी, क्योंकि बांध विफलता की 36 घटनाएं हो चुकी है. सबसे अधिक राजस्थान में 11 घटनाएं हुई हैं. मध्य प्रदेश में 10, गुजरात में 5, महाराष्ट्र में चार, आंध्र प्रदेश में दो और यूपी-उड़ीसा और उत्तराखंड में एक-एक घटनाएं हो चुकी हैं और उसी को देखते हुए अधिनियम केंद्र सरकार की ओर से लाया गया और सभी राज्यों की ओर से गठन किया जा रहा है. बिहार ने भी किया है. वैसे बिहार में बांध को लेकर कोई बड़ी घटना नहीं हुई है.