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ऐश्वर्या-तेज प्रताप तलाक मामला: कोर्ट का आदेश तेज को देना होगा 22 हजार मासिक गुजारा भत्ता - Patna news

कोर्ट ने तेजप्रताप यादव को ऐश्वर्या राय को 22 हजार रुपये प्रति महीने गुजारा भत्ता के साथ 2 लाख रूपये देने का आदेश जारी किया है. इसके साथ ही तेजप्रताप को ऐश्वर्या को मुकदमा लड़ने का खर्च भी देना होगा.

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ऐश्वर्या को तेज प्रताप देंगे मासिक गुजारा भत्ता

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Published : Dec 24, 2019, 9:08 PM IST

पटनाः तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय तलाक मामले में सुनवाई करते हुए पारिवारिक न्यायालय ने आदेश जारी किया. आदेश में कोर्ट ने तेजप्रताप यादव से ऐश्वर्या राय को 22 हजार रुपये प्रति महीने गुजारा भत्ता देने की बात कही है. इसके साथ ही तेजप्रताप को ऐश्वर्या को मुकदमा लड़ने का खर्च भी देना होगा.

तलाक के लिए अर्जी
इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि तेजप्रताप ऐश्वर्या को 2 लाख रूपये भी देंगे. शादी के कुछ दिनों बाद ही तेजप्रताप यादव ने ऐश्वर्या से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. उसी अर्जी पर सुनवाई करते हुए ही कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.

घरेलू हिंसा का आरोप
इससे पहले कई मौकों पर ऐश्वर्या सास राबड़ी देवी और ननद मीसा भारती पर उनके साथ बदसलूकी का आरोप लगा चुकी हैं. वहीं कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने पति तेजप्रताप यादव समेत राबड़ी और मीसा पर मारपीट, घरेलू हिंसा और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला दर्ज करवाया था.

ऐश्वर्या को तेज प्रताप देंगे मासिक गुजारा भत्ता

याचिका पर सुनवाई
बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने शादी के कुछ महीनों के बाद ही ऐश्वर्या के साथ रहने से इंकार कर दिया था. इसके बाद यह पूरा मामला पटना सिविल कोर्ट के परिवार न्यायालय पहुंचा. इसी मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मंगलवार को यह आदेश जारी किया है.

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