नई दिल्ली: लालू यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार के खिलाफ 8000 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग मामले में ईडी की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर कोर्ट 21 सितंबर को संज्ञान लेगा.
इस मामले की सुनवाई के दौरान मीसा भारती आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश नहीं हुई. आज मीसा भारती ने कोर्ट में पेशी से छूट की मांग की जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. स्पेशल जज अजय कुमार ने ईडी को निर्देश दिया कि वो सभी आरोपियों की संक्षिप्त जानकारी कोर्ट को सौंपे.
राऊज एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली क्या है पूरा मामला
मीसा भारती और उनके पति पर आरोप है कि बिजनेसमैन सुरेंद्र जैन और वीरेंद्र जैन की कंपनी के साथ मिलकर इन लोगों ने काले धन को सफेद किया है. मामले में बिजनेसमैन की पेशी हो चुकी है. बता दें कि ईडी ने मीसा भारती के दिल्ली में स्थित एक फार्म हाउस को भी जब्त कर लिया था. कोर्ट के आदेश पर ईडी ने फार्म हाउस को जब्त किया था.
15 लोगों को बनाया गया आरोपी
पिछले 10 जुलाई को ईडी ने मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. ईडी ने 35 नए आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया था. 35 आरोपियों में से 15 लोगों और 20 कंपनियों को आरोपी बनाया गया है. आरोपी 15 लोगों में 8 चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं.
दो-दो लाख रुपये के मुचलके पर दी थी जमानत
5 मार्च 2018 को कोर्ट ने मीसा भारती और उनके पति शैलेश दोनों को दो-दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी. 6 जनवरी 2018 को ईडी ने इस मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया था. कोर्ट ने 5 फरवरी 2018 को इस मामले के आरोपी संत लाल अग्रवाल और सतीश पाहवा को जमानत दे दी थी. कोर्ट ने दोनों को एक एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी. दोनों जगत प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के निदेशक हैं.