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पंचायत चुनाव के लिए 10 अगस्त तक मतदाता सूची में सुधार, ढोल पीटकर प्रचार करने का निर्देश - Bihar News

पंचायत चुनाव (Panchayat Election) के लिए मतदाता सूची में सुधार को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है. कहा गया है कि संशोधन की जानकारी ग्रामीण इलाकों के हाथ और बाजारों में ढोल पीटकर आम लोगों को दी जाएगी.

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Published : Jul 29, 2021, 7:45 PM IST

पटना:पंचायत चुनाव (Panchayat Election) को लेकर 10 अगस्त तकमतदाता सूची में संशोधन (Voter List Correction) का कार्य पूरा होना है. राज्य निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर सभी जिलों को निर्देश जारी किया है. आयोग ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सभी संबंधित अधिकारियों को इस निर्देश की जानकारी देने और किए जाने वाले कार्यो की रिपोर्ट आयोग को भेजने का भी निर्देश दिया है.

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राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर विकास और आवास विभाग द्वारा अधिसूचित नगर निकाय के फल:स्वरुप मतदाता सूची में संशोधन को लेकर निर्देश जारी किया है. सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को मतदाता सूची के संशोधन का प्रचार-प्रसार कराने को कहा गया है.

बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम से मिली जानकारी के मुताबिक यदि ग्राम पंचायत के आंशिक क्षेत्र के साथ पूर्व में स्थापित मतदान केंद्र नगरपालिका क्षेत्र में चला गया हो, तो शेष बचे ग्राम पंचायत में मतदान केंद्र पंचायत क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा. वैसे मतदाता जो अब पंचायत क्षेत्र के मतदाता नहीं रहे, उनको पंचायत क्षेत्र से नियमानुसार अलग करते हुए उन क्षेत्रों में व्यापक प्रचार की व्यवस्था की जा रही है.

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योगेंद्र राम ने बताया कि जिन जगहों पर साप्ताहिक हाट बाजार लगते हैं, वहां ढोल पीटकर मतदाता सूची में संशोधन संबंधी सूचनाओं का प्रचार करने का निर्देश दिया गया है. मतदाता सूची में संशोधन को लेकर 5 अगस्त तक आपत्तियों का निराकरण करने का समय निर्धारित किया गया है.

आयोग ने अपने निर्देश में कहा कि मतदाता सूची में संशोधन की सूचना का प्रकाशन 24 जुलाई से 30 जुलाई तक 7 दिनों के लिए चार स्थानों पर भी किया जाए. आयोग के अनुसार ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत व प्रखंड कार्यालयों में पंचायत समिति के चुनाव के लिए संबंधित प्रखंड कार्यालय में और जिला परिषद के चुनाव के लिए प्रखंड कार्यालय और जिला दंडाधिकारी के कार्यालय में सूचना दी जाए.

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