पटना: जिला प्रशासन ने 16 और निजी अस्पतालों को कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित आइसोलेशन वार्ड खोलने की इजाजत दे दी है. सोमवार देर शाम पटना के सिविल सर्जन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया.
20-25 फीसदी बेड रखना है रिजर्व
पटना जिला प्रशासन ने रविवार को सिर्फ दो बड़े निजी अस्पतालों को इसकी इजाजत दी थी. इन अस्पतालों को अपने उपलब्ध कुल संसाधनों में से 20 से 25 प्रतिशत बेड को कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित पृथकवास वार्ड के रूप में सुरक्षित रखना है.
कोविड-19 से जुड़े नियमों का पालन करना होगा
हालांकि इन अस्पतालों में लोगों का इलाज मुफ्त में नहीं होगा. जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि वे मरीज जो अपने खर्च पर इलाज के लिए तैयार होंगे, उन्हीं मरीजों को निजी अस्पतालों में भेजा जाएगा. आदेश में लिखा है कि इन सभी अस्पतालों को कोविड-19 से जुड़े नियमों का पालन करना होगा.
मरीज बढ़ने से उपचार में हो रही थी परेशानी
बता दें कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही थी. इसीलिए प्राइवेट अस्पतालों में भी यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है. हालांकि प्राइवेट अस्पतालों में लोगों का मुफ्त में इलाज नहीं होगा.