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लालू को मिला प्रियंका का साथ, बोलीं- BJP के सामने नहीं झुकने के कारण हो रहे हैं हमले, जरूर मिलेगा न्याय

बीते मंगलवार को जिस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव (RJD President Lalu Yadav) को दोषी ठहराया है. लालू समेत अन्य दोषी करार दिये गये अभियुक्तों पर पीसी एक्ट से लेकर आईपीसी की विभिन्न धाराएं लगी हुई हैं. इसके तहत एक से सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है.

Priyanka Gandhi
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Published : Feb 18, 2022, 1:35 PM IST

Updated : Feb 18, 2022, 4:57 PM IST

पटना: राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव को एक बार फिर चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी (Lalu Yadav Convicted in Fodder Scam) ठहराया गया है. हालांकि सजा का ऐलान 21 फरवरी को होना है. इसी बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने इसको लेकर लालू यादव का बचाव (Priyanka Gandhi supports Lalu Prasad) किया है.

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कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि, 'भाजपा की राजनीति का ये अहम पहलू है कि जो भी उनके सामने झुकता नहीं है, उसको हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है. लालू प्रसाद यादव जी पर इसी राजनीति के चलते हमला किया जा रहा है. मुझे आशा है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा.' इससे पहले भी चारा घोटाला के ही चार केसों में सजायाफ्ता हो चुके लालू यादव को डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े मामले में भी मंगलवार को आए फैसले में दोषी ठहराया गया.

पांचवां केस: डोरंडा कोषागार, 139.35 करोड़ का घोटाला : बीते मंगलवार को जिस मामले में रांची सीबीआई की विशेष अदालत (Ranchi CBI Special court) ने लालू यादव को दोषी ठहराया है, वह पांचवां मामला है. डोरंडा ट्रेजरी (Doranda treasury case )से चारा खरीद के नाम पर हुए 139.35 करोड़ के अवैध निकासी मामले में 170 आरोपियों में से लालू प्रसाद, आरके राणा, ध्रुव भगत, जगदीश शर्मा सहित 99 आरोपी वर्तमान समय में ट्रायल फेस किया. सीबीआई कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े केस में ट्रायल फेस कर रहे 99 अभियुक्तों में से 24 आरोपियों को जहां बरी कर दिया वहीं 34 दोषी पाये गये अभियुक्तों को तीन तीन वर्ष की सजा सुनाई. वहीं लालू यादव सहित 41 अभियुक्तों के सजा के बिंदु पर फैसला 21 फरवरी को सुनाया जायेगा.

लालू को 1 से 7 वर्ष तक की हो सकती है सजा: सीबीआई कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए सीबीआई के स्पेशल पीपी बीएमपी सिंह ने कहा कि लालू समेत अन्य दोषी करार दिये गये अभियुक्तों पर पीसी एक्ट से लेकर आईपीसी की विभिन्न धाराएं लगी हुई हैं. लालू प्रसाद पर 120B, 420, 467, 409, 468, 471, 477A, IPC and 13(1), 13(2), PC Act के तहत इस महाघोटाले में साजिश रचने का आरोप है. इसके तहत एक से सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि कोर्ट 21 फरवरी को सजा के बिंदू पर फैसला सुनायेगी. कई वर्षों तक चले सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट के समक्ष 575 गवाह पेश किए और पशु चारा से लेकर पशुओं की फर्जी ढुलाई तक मोटरसाइकिल, स्कूटर पर सनसनीखेज रुप में यह प्रकाश में आया. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने इस इंवेस्टिगेशन को सही मानते हुए इसटर फैसला सुनाया है.

लालू को इन केसों में मिल चुकी है सजा
पहला केस: चाईबासा कोषागार, 37.7 करोड़ का घोटाला - चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा ट्रेजरी मामले में साल 2013 में लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने सजा सुनाई थी. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 30 सितंबर 2013 को सभी 45 आरोपियों को दोषी ठहराया था. लालू समेत इन आरोपियों पर चाईबासा ट्रेजरी से 37.70 करोड़ रुपये अवैध तरीके से निकालने का दोषी पाया गया था. इस मामले में 3 अक्टूबर 2013 को कोर्ट ने सजा सुनाई थी. लालू प्रसाद को 5 साल की सजा हुई थी.

दूसरा केस: देवघर कोषागार, 84.5 लाख का घोटाला - देवघर ट्रेजरी से फर्जी तरीके से 84.5 लाख रुपये अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को 23 दिसंबर 2017 को दोषी ठहराया गया था और 6 जनवरी को साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी. साथ ही उनपर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

तीसरा केस: चाईबासा कोषागार, 33.67 करोड़ का घोटाला - चाईबासा ट्रेजरी से 1992-93 में 67 फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी. इस मामले में 1996 में केस दर्ज हुआ था. जिसमें कुल 76 आरोपी थे. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 24 जनवरी 2018 को लालू को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई. सजा के साथ-साथ 10 लाख का जुर्माना भी लगा.

चौथा केस: दुमका कोषागार, 3.13 करोड़ का घोटाला - ये मामला दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालने का है. सीबीआई कोर्ट ने 24 मार्च 2018 को लालू प्रसाद यादव को इस मामले में अलग अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई थी.

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Last Updated : Feb 18, 2022, 4:57 PM IST

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