पटना: सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास स्थित 'संकल्प' में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. ये बैठक तब बुलाई गई जब राज्यपाल ने आरक्षण बिल को मंजूरी देने के बाद गजट को प्रकाशित किया. सीएम नीतीश ने राज्य के सभी सरकारी विभागों में आरक्षण (संशोधन) अधिनियम-2023 के प्रावधानों को लागू करने के निर्देश अधिकारियों को दिये.
सीएम ने दिए निर्देश : बैठक में नीतीश कुमार ने कहा कि सभी दलों की सहमति से बिहार में जाति गणना कराई गई. जाति गणना की रिपोर्ट आने के बाद विधानसभा और विधान परिषद् में चर्चा की गई. उसी आधार पर आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया गया. इस विधेयक सर्वसम्मति से दोनों सदनों में पारित कराया गया. इसका गजट भी आज प्रकाशित हो चुका है. सभी विभाग गजट को ध्यान में रखते हुए बिहार में आरक्षण अधिनियम के प्रावधान को पूरी तरह से लागू करें, ताकि इसका लाभ सभी को तेजी से मिले.
''जाति आधारित गणना में लोगों की आर्थिक स्थिति की भी गणना करायी गयी है. जिसके आधार पर तय किया गया है कि प्रत्येक गरीब परिवार को दो लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी. भूमिहीन परिवारों को मकान बनाने के लिए जमीन क्रय के लिए एक लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी. सतत् जीविकोपार्जन योजना के प्रत्येक लाभार्थी को 2 लाख रुपये तक का लाभ दिया जायेगा.''-नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री