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हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने अधिवक्ताओं को पटना-गया रोड का जायजा लेने का दिया निर्देश

चीफ जस्टिस संजय करोल ने स्वयं पटना-गया रोड की हालत का जायजा लिया. जिसके बाद उन्होनें ने रोड के इस खराब हालत पर केंद्र और राज्य सरकार के अधिवक्ताओं को इस रोड के हालात का जायजा लेने का मौखिक निर्देश दिया.

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Published : Dec 17, 2019, 9:10 PM IST

पटना
पटना हाईकोर्ट

पटना:पटना-गया रोड के खस्ताहाल हाल को देखने के लिए केंद्र सरकार के वकील एसडी संजय और राज्य सरकार के वकील अंजनी कुमार को पटना हाईकोर्ट ने मौखिक निर्देश दिया है. इस मामले पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ सुनवाई करते हुए इन्हें सम्बंधित अधिकारियों को भी साथ ले जाने को कहा है.

बता दें कि चीफ जस्टिस संजय करोल ने स्वयं पटना-गया रोड के हालात का जायजा लिया. जिसके बाद उन्होनें ने रोड के इस खराब हालत पर केंद्र और राज्य सरकार के अधिवक्ताओं को इस रोड के हालात का जायजा लेने का मौखिक निर्देश दिया. वहीं, इस मामले पर अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी.

राज्य सरकार से जवाब तलब
पटना हाई कोर्ट ने राजधानी में हुई जलजमाव और पटना सहित अन्य क्षेत्रों में के शवदाह गृहों के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. शवदाह गृह मामले में कोर्ट ने नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है. जलजमाव की समस्या पर सुनवाई 10 जनवरी 2020 तक टाल दी है.

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