पटना:उच्च न्यायालय पटना ने मंगलवार को पटना-गया-डोभी राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 83 के निर्माण के मामले पर पटना सुनवाई करते हुए पटना, गया और जहानाबाद के जिलाधिकारियों से जवाब-तलब किया है. जनहित याचिका पर सुनवाई करने के दौरान चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए पूछा कि भू-मालिकों के हर्जाने पर प्रशासन ने अब तक क्या किया है.
प्रतिज्ञा नामक संस्था द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि जिन किसानों की जमीन सड़क निर्माण में चली गई है. उन्हें प्रशासन ने अभी तक मुआवजे की राशि क्यों नहीं दी.