पटना: बिहार के मुख्य आमिर सुबहानी (Chief Secretary Amir Subhani) ने सभी विभाग प्रमुख, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे आरोपित सरकारी सेवकों के खिलाफ समय पर अनुशासनिक कार्रवाई (Action Against Accused Government Officials) और विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित करें. इस संबंध में एक निर्देश पत्र भी जारी किया गया है. उन्होंने पत्र में आपत्ति जाहिर करते हुए लिखा है कि कई ऐसे मामले देखे जा रहे हैं, जिसमें कार्रवाई करने में विलंब होता है.
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सभी विभागाध्यक्षों को पत्र जारी: उन्होंने इसको लेकर सभी विभागों, डीजीपी, प्रमंडल और जिलों में पत्र जारी किया है. मुख्य सचिव ने कहा कि आरोपी सरकारी सेवकों के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के प्रावधानों का पूरी तरह ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है. जिससे अदालत में सरकार को विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंन सख्त हिदातय दी है कि सभी आरोपित सरकारी सेवकों के खिलाफ पेंडिंग मामले को जल्द निपटाया जाए.
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कोर्ट में सरकार की हो रही किरकिरी: मुख्य सचिव ने अपने पत्र में बिहार राज्य बनाम सागर कुमार राय एवं अन्य में पारित न्यायालय आदेश का हवाला दिया है. उन्होंने लिखा है कि इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से कई पत्र जारी किये जा चुके हैं. इसके बावजूद भी आरोपित सरकारी सेवकों के विरूद्ध समय पर मामले का निष्पादन नहीं किया गया.