खगड़िया/पटना: बिहार का खगड़िया सड़क दुर्घटना (Road Accident In Bihar) में घायल पीड़ित व्यक्ति और मृतक के आश्रित को नए नियम के तहत मुआवजा देने वाला पहला जिला बन गया है. खगड़िया डीएम आलोक रंजन घोष (Khagaria DM Alok Ranjan Ghosh) ने मृतक के आश्रित को 5 लाख रुपये का चेक प्रदान किया है. बता दें कि यह नियम बिहार में 15 सितंबर से लागू किया गया है. जिसके तहत वाहन दुर्घटना के पीड़ित व्यक्ति या मृतक के आश्रितों को तुरंत मुआवजे का भुगतान किया जाएगा.
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परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि अब मृतक के परिजनों को मुआवजा मिलने में देरी नहीं होगी. सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत होने पर भी तुरंत मुआवजे का भुगतान सरकार करेगी. यह नया नियम 15 सितंबर 2021 से लागू किया गया है. जिसके तहत राज्य में हुई सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार और मृतक के आश्रित को 5 लाख रुपये बिहार वाहन दुर्घटना सहायक निधि से देने का प्रावधान किया गया है.