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सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रित को दिया गया 5 लाख रुपये का चेक, जानिए क्या है नया रूल - मृतक के आश्रित को दिया गया चेक

खगड़िया डीएम आलोक रंजन घोष ने मृतक के आश्रितों को 5 लाख रुपये का चेक प्रदान किया है. यह मुआवजा राशि 15 सितंबर 2021 से लागू नए नियम के तहत दी गई है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट...

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Published : Oct 12, 2021, 11:02 AM IST

खगड़िया/पटना: बिहार का खगड़िया सड़क दुर्घटना (Road Accident In Bihar) में घायल पीड़ित व्यक्ति और मृतक के आश्रित को नए नियम के तहत मुआवजा देने वाला पहला जिला बन गया है. खगड़िया डीएम आलोक रंजन घोष (Khagaria DM Alok Ranjan Ghosh) ने मृतक के आश्रित को 5 लाख रुपये का चेक प्रदान किया है. बता दें कि यह नियम बिहार में 15 सितंबर से लागू किया गया है. जिसके तहत वाहन दुर्घटना के पीड़ित व्यक्ति या मृतक के आश्रितों को तुरंत मुआवजे का भुगतान किया जाएगा.

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परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि अब मृतक के परिजनों को मुआवजा मिलने में देरी नहीं होगी. सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत होने पर भी तुरंत मुआवजे का भुगतान सरकार करेगी. यह नया नियम 15 सितंबर 2021 से लागू किया गया है. जिसके तहत राज्य में हुई सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार और मृतक के आश्रित को 5 लाख रुपये बिहार वाहन दुर्घटना सहायक निधि से देने का प्रावधान किया गया है.

देखें रिपोर्ट.

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जानकारी के मुताबिक 24 सितंबर 2021 को खगड़िया एनएच-31 पर एक सड़क हादसा हो गया था. जिसमें खगड़िया के मणिकांत कुमार की 29 सितंबर को इलाज के दौरान मौत हो गई थी. मृतक के परिजनों ने बताया कि बिना किसी भागदौड़ के प्रशासन के पहल से 5 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी गई है. जबकि पुरानी प्रक्रिया के साथ मुआवजा प्राप्त करने में न सिर्फ समय लगता था बल्कि काफी मशक्कत भी करनी पड़ती थी.

'वाहन से दुर्घटना होने पर संबंधित बीमा कंपनी से मुआवजा राशि की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी. जबकि बीमा रहित वाहनों से दुर्घटना की स्थिति में संबंधित वाहन मालिक मुआवजा राशि का भुगतान करेंगे. यदि वाहन मालिक भुगतान नहीं करते हैं, तो उनके वाहन को जब्त कर नीलामी की कार्रवाई की जाएगी.'-संजय कुमार अग्रवाल, परिवहन सचिव

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