पटना:पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन कर डीजीपी को कॉल कर आईपीएस आदित्य कुमार की पैरवी करने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने पटना के सिविल कोर्ट में विशेष अदालत में जेल में बंद 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र (Charge sheet filed against four accused) दाखिल किया है. वहीं पुलिस ने फरार आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार के खिलाफ इश्तेहार जारी किया है. जिसमें समय रहते सरेंडर नहीं करने पर कुर्की जब्ती की बात कही गई हैं.
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कई मामलों में आरोप पत्र दायर:पटना सिविल कोर्ट (Patna Civil Court) के न्यायाधीश ने कोर्ट में आरोप पत्र की धारा 353, 387, 419, 420, 467, 468, 120B और सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66C और 66D के तहत आरोप पत्र दायर किया था. यह आरोप पत्र बुद्धा कॉलोनी निवासी अभिषेक अग्रवाल, पटना सिटी निवासी गौरव राज, शुभम कुमार और राहुल रंजन जायसवाल के खिलाफ दायर किया गया था. जिसके बाद सभी आरोपी 16 अक्टूबर से बेऊर जेल में बंद है
जानिए क्या है पूरा मामला:गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र में शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई थी. जिसे थानेदार ने छोड़ दिया था. मामला उजागर होने के बाद एसएसपी को थानेदार के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था. लेकिन थानेदार को एसपी ने मात्र चेतावनी देकर छोड़ दिया था. जिसे लेकर फतेहपुर थाने में तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार समेत अन्य लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था और विभागीय कार्रवाई भी शुरू की गई थी. वहीं उस पर आरोप है कि आरोपी अभिषेक अग्रवाल पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम पर डीजीपी को कॉल कर के आदित्य कुमार के खिलाफ दर्ज मामलों का रफा-दफा करने और विभागीय कार्रवाई को समाप्त करने का दबाव बना रहा था. फिलहाल मामले के दो महीने बाद भी फरार चल रहे निलंबित आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार की गिरफ्तारी नहीं हुई है.
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