पटना:भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के नियमों में बदलाव किया. साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी और राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) को यह निर्देश दिया है कि, जहां भी उपचुनाव हो रहे हैं. वहां आदर्श आचार संहिता केवल उस विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र के लिए मान्य नहीं होगा. बल्कि पूरे जिले में लागू होगा.
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दरअसल, पहले यह व्यवस्था थी कि जहां उपचुनाव हो रहा है आदर्श आचार संहिता सिर्फ उसी विधानसभा क्षेत्र के परिसर या लोकसभा क्षेत्र के सीमा क्षेत्र में होगा. लेकिन निर्वाचन आयोग को इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि जिन विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं, उससे सटे हुए दूसरे लोकसभा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में चुनाव में हिस्सेदारी ले रहे राजनीतिक दल और प्रत्याशी राजनीतिक गतिविधियां करते हैं और इससे चुनाव प्रभावित होता है.
आयोग ने पहले दिनांक 29 जून, 2017 को जारी पत्र संख्या 437/6/आईएनएसटी/2016-सीएसएस में निहित उसके निर्देश के संदर्भ में, जिसे दिनांक 18 जनवरी, 2018 को जारी पत्र संख्या 437/6/1/ईसीआई/आईएनएसटी /एफयूएनसीटी/एमसीसी/2017 में दोहराया गया है, कि अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में राज्य की राजधानी/महानगरीय शहरों/नगर निगमों के इलाके शामिल हैं, तो आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) संबंधी निर्देश सिर्फ संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के तहत आने वाले इलाकों में ही लागू होंगे में संशोधन करते हुए सभी जिलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अब इन जगहों पर चुनाव हो रहा है उसमें आचार संहिता पूरे जिले में होगी.
आयोग के मुताबिक, भले ही वह विधानसभा का उपचुनाव हो या फिर लोकसभा क्षेत्र का आदर्श आचार संहिता पूरे जिले में होगी. साथ ही जिले से सटे हुए उन स्थानों को भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी चिन्हित कर सकते हैं जो उस से सटा हुआ है. इसकी मूल मनसा यही है कि लोकतंत्र की चुनाव को लेकर जो मूल मान्यता है, वह पूरी होती रहे.