पटनाः सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) ने 28 अक्टूबर, 2021 के एक प्रस्ताव में पटना हाईकोर्ट के जज जस्टिस बीरेंद्र कुमार का स्थानांतरण (Transfer of Justice Birender Kumar) करने की अनुशंसा की थी. सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट से जस्टिस बीरेंद्र कुमार का तबादला राजस्थान हाईकोर्ट में करने को कहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की.
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जस्टिस बीरेंद्र कुमार की पटना हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट के स्थानांतरण सम्बन्धी अधिसूचना अब तक केंद्र सरकार ने जारी नहीं की है. अगर एक सप्ताह के अंदर जस्टिस बीरेंद्र कुमार का पटना हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रांसफर की अनुशंसा के सम्बन्ध में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी नहीं कि तो ये पटना में जनहित का मामला होगा.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की कॉलेजियम ने 28 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट के जस्टिस वीरेन्द्र कुमार का स्थानांतरण पटना हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट करने की सिफारिश केन्द्र सरकार को कर दी है. जानकारों का कहना है कि केंद्र सरकार को इस सम्बन्ध में शीघ्र अधिसूचना जारी करनी चाहिए. ताकि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसा के अनुसार जस्टिस बीरेंद्र कुमार का तबादला राजस्थान हाईकोर्ट हो सके.
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गौरतलब है कि इससे पहले न्यायाधीश ए अमानुल्लाह का स्थानांतरण भी पटना हाईकोर्ट से आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में किया गया है. इस स्थानांतरण के बाद पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या 27 से घट कर 26 हो गई है. जबकि पटना हाईकोर्ट में जजों के स्वीकृत पदों की संख्या 53 है.
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