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पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से अतिक्रमण को लेकर मांगा रिपोर्ट

मुख्य न्यायाधीश एपी शाही की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार अतिक्रमण हटाने के मामले पर भी रिपोर्ट दे.

फाइल फोटो

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Published : Jun 19, 2019, 3:02 PM IST

पटनाः राज्य सरकार ने पटना के आर ब्लाक से दीघा तक होने वाले सड़क निर्माण के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश की. चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ ने सड़क निर्माण से संबंधित दायर इस मामले की सुनवाई की.

अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई
राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सड़क बनाये जाने के क्रम में अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है. अवैध रुप से निर्माण व अन्य झोपड़ियों को हटाया जा चुका है. आर ब्लाक से दीघा तक रेल लाईन के कारण शहर जाम से नागरिकों काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था. अब तक राज्य सरकार रेलवे की इस जमीन के बदले 234 करोड़ रुपए दे चुकी है.

अगली सुनवाई 2 माह बाद
हाईकोर्ट ने स्वतः दायर इस मामले पर पहल करते हुए रेल लाईन को हटा कर चौड़ी सड़क बनाने का निर्देश दिया था. केंद्र व राज्य दोनों सरकार को इस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था. मुख्य न्यायाधीश एपी शाही की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार अतिक्रमण हटाने के मामले पर भी रिपोर्ट दे. इस मामले पर अगली सुनवाई 2 माह बाद फिर की जाएगी.

6 लेन सड़क का होगा निर्माण
मालूम हो कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से आर ब्लॉक-दीघा के बीच रेल लाइन उखाड़कर बन रही 6 लेन की सड़क के बारे में 18 जून तक पूरी रिपोर्ट मांगी थी. मंगलवार को राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है.

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