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पटना: गलत सूचना फैलाने के आरोप में व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 182/188/465/500/34 तथा एपिडमिक डीजीज एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत विक्रम थाना में मनोज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

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Published : May 25, 2020, 11:58 PM IST

पटना: राजधानी पटना के विक्रम थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति पर गलत सूचना फैलाने के आरोप में कार्रवाई की गई है. व्यक्ति ने क्वॉरेंटाइन सेंटर में खाने में कीड़ा पाये जाने की गलत सूचना व्हाट्सएप पर फैलाई थी. जिसके बाद उसपर कार्रवाई की गई. दरअसल, जिलाधिकारी कुमार रवि ने अफवाह फैलाने वालों और गलत एवं भ्रामक सूचना प्रचारित करने वालों पर कड़ी नजर रखकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

पूरा मामला विक्रम प्रखंड का है, जहां दनाडा कटारी पंचायत के मठ बलियारी निवासी मनोज कुमार, जो गुजरात के जामनगर से आया था और फिलहाल विक्रम स्थित प्रशिक्षण संस्थान के क्वॉरेंटाइन सेंटर में रह रहा है. उसने अपने व्हाट्सएप के माध्यम से 23 मई को क्वारेंटाइन सेंटर के भोजन में कीड़ा होने की गलत सूचना प्रसारित की थी. साथ ही लोगों को गुमराह करने की कोशिश की. मनोज ने गलत एवं भ्रामक फोटो भी लोगों को भेजे थे.

पटना डीएम कुमार रवि

प्राथमिकी दर्ज
मामले की गंभीरता को देखते हुए विक्रम बीडीओ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विक्रम थानाध्यक्ष को संबंधित व्यक्ति मनोज कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश जारी किया. जिसके बाद भारतीय दण्ड संहिता की धारा 182/188/465/500/34 तथा एपिडमिक डीजीज एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत विक्रम थाना में मनोज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

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